Tuesday, September 17, 2024
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रोहतक : सीईटी परीक्षा के मद्देनजर निषेधाज्ञा लागू, जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किए आदेश

रोहतक : पंडित भगवत दयाल शर्मा हेल्थ यूनिवर्सिटी रोहतक (PGIMS) द्वारा नर्सिंग पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आयोजित की जाने वाली सामान्य प्रवेश परीक्षा (सीईटी) 2024 को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाने के उद्देश्य से जिला मजिस्ट्रेट अजय कुमार ने निषेद्याज्ञा के आदेश जारी किए हैं।

यूनिवर्सिटी द्वारा बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, नर्स प्रैक्टिशनर क्रिटिकल केयर प्रोग्राम, फिजियोथेरेपी (बीपीटी, एमपीटी) और पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों के लिए 28 जुलाई को विभिन्न परीक्षा केंद्रों में परीक्षा आयोजित की जाएगी।

जिला मजिस्ट्रेट अजय कुमार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए परीक्षार्थियों व परीक्षा में ड्यूटी देने वाले स्टाफ के अतिरिक्त परीक्षा केंद्रों के आसपास आमजन के सामान्य आवागमन पर रोक लगा दी है।

परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि के अंतर्गत आने वाली फोटोस्टेट मशीन का प्रयोग परीक्षा के घंटों के दौरान नहीं किया जा सकेगा।

परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में पांच या इससे अधिक लोग एक स्थान पर इकठ्ठे नहीं हो सकेंगे। अगर कोई व्यक्ति इन आदेशों की उल्लंघना का दोषी पाया जाता है, तो वह भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत दंड का हकदार होगा।

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