Flat Maintenance GST: अब फ्लैट में रहने वालों की मुश्किलें बढ़ने वाली है. सरकार की ओर से हाउसिंग सोसाइटी पर 75,000 रुपये से ज्यादा महीने के मेंटेनेंस पर 18 प्रतिशत तक का जीएसटी लगाया जा रहा है. यानि की अब फ्लैट में रहने वाले लोगों को मेंटेनेंस के तौर पर ज्यादा रकम खर्च करनी पड़ेगी.
Flat Maintenance GST: सरकार ने हाउसिंग रूल्स में किया बदलाव
मिली जानकारी के अनुसार, सरकार ने हाउसिंग रूल्स में बदलाव किए हैं. नए रूल्स के अनुसार, जिस अपार्टमेंट का मेंटेनेंस चार्ज महीने में 75,00 रुपये से ज्यादा आएगा या फिर सोसाइटी का टोटल मेंटेनेंस खर्च 20 लाख रुपये से ज्यादा होगा, तो उन पर 18 प्रतिशत जीएसटी का ये रूल लागू होगा. आपको बता दें कि बेंगलुरु में करीब 50 लाख लोग अपार्टमेंट या फ्लैट स्कीम में रहते हैं. वहीं मैसूर, मंगलुरु, हुबली और बेलगावी जैसे शहरों में कम से कम 40 लाख लोग अपार्टमेंट में रहते हैं. 18 प्रतिशत की जीएसटी का रूल किन फ्लैट्स पर लगेगा. इसे टैक्स ऑफिस से क्लियर किया जा सकता है.
कैसे चेक कर सकते हैं अपने अपार्टमेंट का स्टेटस
सरकार की ओर से सभी अपार्टमेंट पर मेंटेनेंस का 18 प्रतिशत जीएसटी नहीं लगाया जाएगा. अगर आप अपने अपार्टमेंट का स्टेटस चेक करवाना चाहते हैं तो लोकल कमर्शियल टैक्स ऑफिस में जाकर 500 रुपये देकर अपनी सोसाइटी के स्टेटस को चेक करवा सकते हैं.