Thursday, January 29, 2026
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रिजर्व बैंक ने प्रीपेड कार्डधारकों को यूपीआई से भुगतान की अनुमति दी

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने प्रीपेड कार्डधारकों को बड़ा तोहफा दिया है। अब प्रीपेड कार्ड धारक यूपीआई (UPI) के माध्यम से भुगतान भेजने और प्राप्त करने में सक्षम होंगे। रिजर्व बैंक ने थर्ड-पार्टी मोबाइल एप्लिकेशन के जरिए यूपीआई भुगतान की अनुमति देने का निर्णय लिया है, जो उपहार कार्ड, मेट्रो कार्ड और डिजिटल वॉलेट जैसे प्रीपेड भुगतान उपकरण (PPI) धारकों के लिए एक महत्वपूर्ण सुविधा है।

आरबीआई के अनुसार, थर्ड-पार्टी यूपीआई ऐप्स के माध्यम से PPI के जरिए भुगतान भेजने और प्राप्त करने की अनुमति दी गई है, लेकिन यह शर्त रखी गई है कि यह केवल पूर्ण KYC (Know Your Customer) के साथ ही संभव होगा। इसका मतलब यह है कि PPI द्वारा किए गए यूपीआई लेन-देन को पहले से सत्यापित किया जाएगा और ग्राहक की मौजूदा पीपीआई आईडी का उपयोग करके जारीकर्ता ऐप में प्रमाणित किया जाएगा।

आरबीआई ने यह भी कहा कि PPI जारीकर्ताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि ग्राहकों को यूपीआई लेन-देन के लिए उनके KYC श्रेणियों से जोड़ा जाए। यह सुविधा ग्राहकों के लिए अधिक सुरक्षा और सुविधा प्रदान करेगी, जिससे डिजिटल भुगतान में वृद्धि होगी।

यूपीआई भुगतान अब बैंक के यूपीआई ऐप या थर्ड-पार्टी ऐप के माध्यम से किया जा सकता है, लेकिन PPI UPI भुगतान केवल PPI जारीकर्ता के मोबाइल ऐप के माध्यम से किया जा सकता है।

 

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