Saturday, April 19, 2025
HomeहरियाणारोहतकPlay School Guideline : प्राइवेट प्ले स्कूलों का पंजीकरण करवाना अनिवार्य, शर्तें...

Play School Guideline : प्राइवेट प्ले स्कूलों का पंजीकरण करवाना अनिवार्य, शर्तें भी निर्धारित

Play School Guideline :हरियाण सरकार के आदेशानुसार प्राइवेट प्ले-वे स्कूलों को नियमानुसार अपना पंजीकरण करवाना होगा। इन स्कूलों के प्रबंधकों को सरकार की शर्तों के अनुसार 20 मार्च तक तमाम दस्तावेज जमा जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग कार्यालय में जमा करवाने होंगे।

कुरुक्षेत्र की महिला एवं बाल विकास विभाग की जिला कार्यक्रम अधिकारी बलजीत कौर ने इस बारे में बताया राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, नई दिल्ली द्वारा जारी दिशा निर्देशानुसार जिला में चल रहे प्राइवेट प्ले स्कूलों का पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। इसके लिए महिला एवं बाल विकास विभाग, पंचकूला, हरियाणा निदेशक के पत्र द्वारा जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास को प्राइवेट प्ले स्कूल के पंजीकरण के लिए सक्षम अधिकारी बनाया गया है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, नई दिल्ली द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के तहत 3-6 वर्ष के बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कुछ शर्तें भी निर्धारित की गई है। सभी स्कूलों को निर्धारित मापदंडों को पूरा करना होगा।

एक कक्षा में 20 बच्चे रखना अनिवार्य है

उन्होंने कहा कि सरकार की शर्तों के अनुसार प्ले स्कूल की एक कक्षा में 20 बच्चे रखना अनिवार्य है,प्ले स्कूल में 20 बच्चों पर एक शिक्षक व एक केयरटेकर होना अनिवार्य है, सोसायटी ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जमीनी दस्तावेज, बिल्डिंग, फायर सेफटी, नक्शा व सी.ए. रिपोर्ट आदि होना अनिवार्य है, प्ले स्कूल के स्टाफ का कोई भी अपराधिक रिकॉर्ड न हो, प्ले स्कूल की मान्यता के लिए खेलकूद गतिविधियों के लिए प्लेग्राउंड होना अनिवार्य है, प्ले स्कूल के पूर्ण परिसर में सीसीटीवी कैमरे होना अनिवार्य है,सभी शिक्षक व पूरे स्टाफ की जानकारी व पुलिस वैरीफिकेशन जरुरी होनी चाहिए, पेरेंटस टीचर एसोसिएशन का गठन भी अनिवार्य है, आपदा व अग्नि सुरक्षा हेतू स्कूल में उचित प्रबंध होना अनिवार्य है,लड़कों व लड़कियों के लिए चाइल्ड फेंडली शौचालय का होना अनिवार्य है।

उन्होंने कहा कि स्कूल प्रबंधकों को 20 मार्च 2025 तक प्ले स्कूल का आवेदन राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार पूर्ण कागजात सहित जिला कार्यक्रम अधिकारी, कार्यालय में जमा करवांए। यदि कोई प्ले स्कूल राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की हिदायतों के प्रति अवहेलना करता है तो उस प्ले स्कूल को गैर-पंजीकृत कर दिया जाएगा। प्ले स्कूल के लिए एनसीपीसीआरडॉटजीओवीडॉटइन पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते है।

- Advertisment -
RELATED NEWS
- Advertisment -

Most Popular