Friday, September 20, 2024
Homeपंजाबबेसमेंट में चल रहे कोचिंग संस्थानों को बंद करने की मांग, हाईकोर्ट...

बेसमेंट में चल रहे कोचिंग संस्थानों को बंद करने की मांग, हाईकोर्ट में याचिका दायर

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab and Haryana High Court) ने बेसमेंट में चल रहे कोचिंग संस्थानों को बंद करने की मांग संबंधी दायर याचिका पर चंडीगढ़ प्रशासन, गृह सचिव, डीसी और एमसी चंडीगढ़ को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागु एवं जस्टिस अनिल खेत्रपाल ने सभी पक्षों को 27 सितंबर तक जवाब देने का आदेश दिया है।

याचिकाकर्ता एवं हाईकोर्ट के वकील निखिल थम्मन ने अपनी याचिका में दिल्ली हादसे से सबक लेते हुए उन कोचिंग संस्थानों को तत्काल प्रभाव से बंद करने की मांग की है, जो बेसमेंट में और बिना फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट के कोचिंग संस्थान चला रहे हैं। जनहित याचिका में ऐसे कोचिंग संस्थानों को तत्काल प्रभाव से बंद करने के निर्देश देने की मांग की गई है, जो चंडीगढ़ बिल्डिंग रूल्स-2017 का उल्लंघन कर रहे हैं। इसके तहत बेसमेंट में कोचिंग संस्थान चलाना और चंडीगढ़ अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा नियम-1991 का उल्लंघन कर रहे हैं।

 

- Advertisment -
RELATED NEWS
- Advertisment -

Most Popular