रोहतक : जिला उपायुक्त धर्मेंद्र सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिला में जान माल की सुरक्षा के मद्देनजर ठीकरी पहरा लगाने के आदेश जारी किए हैं। पंजाब लघु नगर गश्त अधिनियम 1918 की धारा 3 के तहत प्रदक शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपायुक्त ने इन आदेशों को जारी किया है।
आदेशों में कहा गया है कि जिला की सभी ग्राम पंचायत गांव के सभी सक्षम वयस्क पुरुषों को नहर के किनारों, नालियों, पुलों, रिंग बांधों, सुरक्षा बांधों, पुलियो, रेलवे पट्ïरी, सडक़ों, बिजली लाइनों, टेलीफोन लाइनों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, जलघर, सभी सरकारी भवनों की सुरक्षा के मद्देनजर संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखेंगे। बचाव के लिए दिन-रात के समय गश्त लगाकर अपने कर्तव्य की पालना के लिए उत्तरदायी होंगे।
आदेशों में जिला उपायुक्त ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आंतरिक सुरक्षा के मद्देनजर उपरोक्त स्थानों पर संदिग्ध गतिविधियों पर अंकुश रखने के लिए निगरानी करना बेहद जरूरी है।