कुरुक्षेत्र : मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के आदेश पर कनीपला राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल के टीजीटी हिन्दी शिक्षक को निलंबित कर दिया है, इस शिक्षक पर स्कूल की 7वीं कक्षा की छात्रा के साथ दुर्व्यवहार करने के मामले में पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार किया गया था।
अब लाडवा में जनसंवाद के दौरान परिजनों द्वारा की गई शिकायत के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिक्षक को निलंबित करने के लिए आदेश दिए थे। इन आदेशों के तुरंत बाद हरियाणा मौलिक शिक्षा विभाग के महानिदेशक की तरफ से शिक्षक समीर कौशिक को निलंबित कर दिया गया है।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के समक्ष बुधवार को लाडवा जनसंवाद में पीड़ित छात्रा के परिजनों ने शिकायत रखी कि कनीपला जीएसएसएस स्कूल उनकी बेटी 7वीं कक्षा में पढ़ती है। इस स्कूल के शिक्षक समीर कौशिक ने उनकी बेटी के साथ दुर्व्यवहार किया। इस मामले में पुलिस को शिकायत दी गई और इस मामले में पुलिस ने 19 दिसंबर को पोस्को एक्ट, एससीएसटी एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा नंबर 731 दर्ज किया। इस एफआईआर के बाद पुलिस ने आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार भी किया, लेकिन अभी तक आरोपी शिक्षक को निलंबित नहीं किया गया था।
मुख्यमंत्री सैनी ने इस शिकायत को गंभीरता से लेते हुए जनसंवाद में ही दूरभाष पर पंचकुला के आला अधिकारियों को आरोपी शिक्षक को तुरंत निलंबित करने के आदेश दिए। इन आदेशों के तुरंत बाद हरियाणा मौलिक शिक्षा विभाग के महानिदेशक की तरफ से कनीपला जीएसएसएस के टीजीटी हिन्दी शिक्षक समीर कौशिक को निलंबित करने के आदेश जारी किए है।
इस निलंबन के दौरान शिक्षक का मुख्यालय जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय कुरुक्षेत्र रहेगा। यह शिक्षक बिना अनुमति के मुख्यालय नहीं छोडेगा और एचसीएस सामान्य नियम 2016 के नियम 83 के तहत शिक्षक को भत्ते दिए जाएंगे।

