Rajasthan News: राजस्थान में मनोरोग चिकित्सा संस्थानों के संचालन के लिए अब पंजीकरण अनिवार्य होगा। मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम-2017 के प्रावधानों के अनुसार गठित राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण के निर्देशों के अनुसार चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने मानसिक स्वास्थ्य एस्टेब्लिसमेंट्स के अस्थायी पंजीकरण के लिए आवेदन प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई है।
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर के निर्देशानुसार प्रदेश में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाया जा रहा है। इसके तहत प्रदेश में स्थापित होने वाले मनोरोग चिकित्सा संस्थानों के लिए पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। इससे मनोरोग चिकित्सा की दिशा में सकारात्मक बदलाव आएंगे। अपंजीकृत चिकित्सा संस्थानों को चिन्हित किया जा सकेगा एवं रोगियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी।
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव एवं अध्यक्ष राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण श गायत्री राठौड़ ने बताया कि विभाग द्वारा मानसिक स्वास्थ्य एस्टेब्लिसमेंट्स के अस्थायी पंजीकरण के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध और होम्योपैथी सहित कोई भी संस्था जो मानसिक स्वास्थ्य के रोगियों को भर्ती सेवाएं प्रदान करती हैं, वे आवेदन कर सकते है।
विभागीय वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन
मिशन निदेशक एनएचएम एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण डॉ. भारती दीक्षित ने बताया कि आवेदन के लिए यह आवश्यक है कि उक्त स्थान पर मानसिक रोगियों को भर्ती करने के साथ-साथ उनके रहने, देख-रेख, उपचार, स्वास्थ्य लाभ और पुर्नस्थापन की व्यवस्था हो। मानसिक स्वास्थ्य एस्टेब्लिसमेंट्स के अस्थायी पंजीकरण के लिए आवेदनकर्ता को विभागीय वेबसाइट rajswasthya.rajasthan.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
यह प्रक्रिया अपनानी होगी
निदेशक जनस्वास्थ्य एवं सदस्य सचिव राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण डॉ. रवि प्रकाश शर्मा ने बताया कि आवेदन पत्र के ऑनलाइन फाइनल सबमिशन के बाद आवेदन की स्वयं सत्यापित हार्ड कॉपी मय मूल चालान एवं 100 रुपए के स्टाम्प पर शपथ पत्र कार्यालय तकनीकी सलाहकार एवं विभागाध्यक्ष, मनोचिकित्सा केन्द्र, सेठी कॉलोनी जयपुर पर भिजवाया जाना आवश्यक होगा।
राज्य नोडल अधिकारी राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम डॉ. एस.एम. स्वामी ने बताया कि राजस्थान राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण जयपुर राजस्थान को प्राप्त हुए सभी आवेदन पत्रों एवं दस्तावेजों को जांचने के बाद सही पाये जाने पर संबधित संस्थान को प्रोविजनल पंजीकरण पत्र जारी किया जाएगा।