रोहतक : अतिरिक्त उपायुक्त नरेंद्र कुमार ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा 21 गंभीर बिमारियों से पीडि़त पात्र लोगों को दिव्यांग पेंशन उपलब्ध करवाने का फैसला लिया है। इसके लिए आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए तथा वह हरियाणा का निवासी एवं आवेदन करते समय तीन वर्ष से हरियाणा में रह रहा हो। आवेदक की सभी स्रोतो से वार्षिक आय तीन लाख रूपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।
अतिरिक्त उपायुक्त नरेंद्र कुमार स्थानीय लघु सचिवालय स्थित वीडियो कॉन्फ्रेंस सभागार में समाधान शिविर में नागरिकों की शिकायतें सुन रहे थे। उन्होंने समाधान शिविर में सांघी निवासी हरिओम की दिव्यांग पेंशन से संबंधित शिकायत की सुनवाई करते हुए शिकायतकर्ता की दिव्यांगता 70 प्रतिशत है इसलिए उनकी दिव्यांग पेंशन बनवाई जाएं। उन्होंने इसी संदर्भ में कहा कि सरकार द्वारा गत 3 मार्च 2025 को दिव्यांग पेंशन के लिए 21 बीमारियों को शामिल किया हैं। इनमें चलने-फिरने में असमर्थ दिव्यांग, कुष्ठï रोग, मस्तिष्क पक्षाघात, मांसपेशीय दुर्विकास, अंधापन, कम दृष्टिï, श्रवण दोष, वाणी और भाषा दिव्यांगता, बौद्घिक दिव्यांगता, विशिष्टï अधिगम दिव्यांगता, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार, मानसिक बीमारी, दीर्घकालिक तंत्रिका संबंधी बीमारी, मल्टीपल स्कलेरोसिस, पार्किंसंस रोग, सिकल सेल रोग, बहु विकलांगता, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, एसिड अटैक पीड़ित एवं बौना आदि विकार शामिल हैं। इन बीमारियों से संबंधित पात्र व्यक्तियों को दिव्यांग पेंशन का लाभ प्रदान किया जाता है। दिव्यांग पेंशन का लाभ लेने के लिए सिविल सर्जन कार्यालय से 60 प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांगता का प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होता है। इस दिव्यांगता प्रमाण-पत्र को परिवार पहचान पत्र में अपडेट करवाकर दिव्यांग पेंशन बनवाई जा सकती है।
समाधान शिविर में प्राप्त शिकायतों के निपटारे के लिए संबंधित अधिकारियों को दिए दिशा-निर्देश
अतिरिक्त उपायुक्त ने निंदाना निवासी की खेतों की सिंचाई के लिए खाल की सुविधा उपलब्ध करवाने संबंधी शिकायत की सुनवाई करते हुए राजस्व व सिंचाई विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने प्रोपर्टी आईडी में शुद्घिकरण से संबंधी शिकायत के निपटारे के लिए नगर निगम के अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने स्थानीय तिलक नगर में लम्बित इंतकाल दर्ज करवाने से संबंधित शिकायत के संदर्भ में राजस्व विभाग के अधिकारियों को शीघ्र इंतकाल दर्ज करने के आदेश दिए। उन्होंने परिवार पहचान पत्र में दर्ज वार्षिक आय को कम करने से संबंधी शिकायत की सुनवाई करते हुए कहा कि जिला प्रशासन द्वारा परिवार की वार्षिक आय की वेरिफिकेशन करवाई जाएगी। उन्होंने समाधान शिविरों में प्राप्त शिकायतों के निपटारे की समीक्षा करते हुए सिंचाई विभाग, जन स्वास्थ्य विभाग तथा अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों को लम्बित शिकायतों का शीघ्र निपटारा करने के निर्देश दिए।
यह रहे उपस्थित
इस अवसर पर सहायक आयुक्त प्रशिक्षु अभिनव सिवाच, सिंचाई विभाग के कार्यकारी अभियंता राजेश भारद्वाज, काडा के कार्यकारी अभियंता अंशुल कादयान, जन स्वास्थ्य विभाग के कार्यकारी अभियंता बलविन्द्र नैन, जिला समाज कल्याण अधिकारी महावीर गोदारा, जिला कल्याण अधिकारी रेणु सिसौदिया, महिला एवं बाल विकास विभाग की जिला कार्यक्रम अधिकारी दीपिका सैनी, जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक वरिन्द्र सिंह, जिला परिवार कल्याण अधिकारी सुरेश भारद्वाज, जिला बाल संरक्षण अधिकारी कुलदीप सिंह, भाजपा के प्रतिनिधि एडवोकेट अंकुश सहित अन्य विभागों के उच्चाधिकारी मौजूद रहे।