bans auto-e rickshaws for school: बिहार में लगातार बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए नीतीश सरकार की ओर से बड़ा फैसला लिया गया है. इस फैसले के तहत अब बच्चे ऑटो और टोटो से स्कूल नहीं जा पायेंगे. परिवहन विभाग 01 अप्रैल 2025 से इस पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला है. बिहार पुलिस मुख्यालय यातायात विभाग की ओर से यह आदेश जारी किया गया है. राज्य के सभी जिलों के एसएसपी और एसपी को पत्र के जरिए यह निर्देश दिया गया है कि 1 अप्रैल से इसे पूरी तरह लागू किया जाए.
ऑटो और टोटो में सुरक्षा का इंतजाम सही से नहीं होता है. ड्राइवर ऑटो या टोटो में क्षमता से अधिक बच्चों को बैठा लेता है और यातायात के नियम का पालन भी सही से नहीं होता है. इसलिए सरकार इसे असुरक्षित मानती है.
bans auto-e rickshaws for school: जारी हुआ नया आदेश
पुलिस मुख्यालय के द्वारा जारी इस आदेश में लिखा है, उपरोक्त प्रसंगाधीन विषयक सूचित करना है कि बिहार सरकार द्वारा स्कूली बच्चों/छात्रों के परिवहन हेतु ऑटो रिक्शा/ई-रिक्शा का परिचालन 1 अप्रैल, 2025 से प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया गया है. इस संबंध में परिवहन विभाग, बिहार सरकार का अधिसूचना सं०-06/ विविध (इं०रिक्शा)- 07/2015-परिवहन निर्गत है, जिसके क्रम सं0-10 पर उल्लेखित है कि ई-रिक्शा/ई कार्ट का उपयोग स्कूली बच्चों के परिवहन में नहीं किया जाएगा.
आदेश का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाही
01 अप्रैल 2025 से ऑटो, टोटो और ई रिक्शा जैसे वाहनों पर स्कूली बच्चों को ले जाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है. यदि जो इस नियम का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाही की जाएगी. ये कार्रवाही परिवहन विभाग और यातायात पुलिस की ओर से की जाएगी.
आपको बता दें कि इसी साल 16 जनवरी को सड़क सुरक्षा परिषद ने ज्ञापन देकर परिवहन विभाग को इस संबंध में आगह किया था. इसके बाद 30 जनवरी को विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक बैठक करके स्कूली छात्र-छात्राओं को ऑटो और ई-रिक्शा से स्कूल लाने या ले जाने पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश जारी किया गया था. उसके बाद अखबारों और मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार भी किया गया था. लेकिन उसके बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई.