new transfer policy 2025: मध्यप्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है. तीन सालों से जिस ट्रांसफर पर रोक लगी हुई थी वो अब हटने वाली है. लंबे वक्त से इस नीति का ड्रॉफ्ट तैयार कर लिया गया है कैबिनेट के द्वारा इस महीने इसे मंजूरी मिलने की उम्मीद है. 22 अप्रैल को होने वाली मंत्री परिषद की बैठक में मंजूरी मिलने की उम्मीद है. मंजूरी मिलते ही ट्रांसफर बैन हट जाएगा और नई नीति के तहत मई-जून महीने में ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू हो सकती है. इस नीति से उन कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी जो लंबे वक्त से ट्रांसफर का इंतजार कर रहे थे.
new transfer policy 2025: तीन सालों से तबादले पर लगा हुआ था बैन
बीते तीन सालों से मध्यप्रदेश में कर्मचरियों के तबादले पर बैन लगा हुआ था. इससे पहले ट्रांसफर पॉलिसी 2021-22 में लागू की गई थी. अब सामान्य प्रशासन विभाग ने नई तबादला नीति 2025 तैयार कर ली है, जिसे कैबिनेट की मंजूरी के बाद लागू किया जाएगा.
तीन सालों से अधिक समय से पदस्थ का ट्रांसफर सुनिश्चित
तबादला नीति के अंतर्गत मंत्रियों को उनके अधीन विभागों में कार्यरत कर्मचारियों के स्थानांतरण का अधिकार सौंपा जा सकता है. जिले की सीमा के भीतर होने वाले ट्रांसफर संबंधित जिले के प्रभारी मंत्री की स्वीकृति से किए जायेंगे. जब किसी कर्मचारी का स्थानांतरण एक जिले से दूसरे जिले में किया जाना हो, तो वह विभागीय मंत्री की अनुशंसा पर आधारित होगा. ऐसे अधिकारी-कर्मचारी जो किसी एक स्थान पर तीन वर्षों से अधिक समय से पदस्थ हैं, उनका ट्रांसफर सुनिश्चित किया जाएगा और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें किसी अन्य जिले में भी भेजा जा सकता है. किसी भी विभाग में एक बार में कुल कर्मचारियों की संख्या के अधिकतम 10 प्रतिशत तक ही तबादले किए जा सकेंगे.
क्या मिलेगा तबादला भत्ता
अपनी इच्छा से ट्रांसफर लेने वाले कर्मचारियों को कोई भत्ता नहीं दिया जाएगा. लेकिन जिनका ट्रांसफर प्रशासनिक कारणों से किया जाएगा, उन्हें सरकार की ओर से भत्ते की सुविधा दी जाएगी.