हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में पंजीकृत स्टाम्प विक्रेताओं द्वारा गैर न्यायिक और न्यायिक स्टाम्पों की बिक्री सीमा को 10,000 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये करने की मंजूरी प्रदान की गई। इस निर्णय से स्टाम्प विक्रेता संघ की मांग पूरी हो गई है।
इस निर्णय से स्टाम्प विक्रेताओं द्वारा ई-स्टाम्प गैर-न्यायिक और न्यायालय शुल्क स्टाम्पों की बिक्री की सीमा 10,000 रुपये से बढ़कर 20,000 रुपये प्रति केस हो जाएगी तथा स्टाम्प विक्रेताओं को 100 रुपये तक के मूल्यवर्ग के अंकित/विशेष चिपकाने वाले गैर-न्यायिक स्टाम्प बेचने की अनुमति भी होगी।
इस वृद्धि से पंजीकृत स्टाम्प विक्रेताओं की आय में वृद्धि होगी और उनके समक्ष आने वाली वित्तीय कठिनाई कम होगी तथा जनता द्वारा उच्च मूल्य के न्यायालय शुल्क स्टाम्पों की सुगम खरीद सुनिश्चित होगी, जिससे कोषागारों/उप-कोषागारों पर निर्भरता कम होगी।