New Income Tax Bill 2025 : लोकसभा में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को नया आयकर विधेयक 2025 पेश किया। इस विधेयक के पेश होते ही विपक्ष के सांसदों ने जबरदस्त विरोध किया। इस विधेयक में छूट और कटौती के नियमों में भी बदलाव किया गया है।
वित्त मंत्री ने इस विधेयक को प्रस्तुत करने के बाद लोकसभा अध्यक्ष से आग्रह किया कि इसके अध्ययन और समीक्षा के लिए एक स्थायी समिति का गठन किया जाए।
गौरतलब है कि यह नया विधेयक 1961 के आयकर अधिनियम की जगह लेगा और व्यक्तियों, व्यवसायों एवं गैर-लाभकारी संगठनों के लिए कई महत्वपूर्ण बदलाव लाएगा। पहले, धारा 10 और 80C से 80U के तहत निवेश, दान और विशेष खर्चों पर कर कटौती दी जाती थी। नए विधेयक में धारा 11 से 154 के तहत इन कटौतियों को सरल बनाया गया है।
अब नए इनकम टैक्स बिल को आगे की चर्चा के लिए संसदीय वित्त स्थायी समिति के पास भेजा जाएगा। इस बिल पर संसदीय समिति अपनी सिफारिशें देगी, जिसके बाद इसे एक बार फिर कैबिनेट के पास भेजा जाएगा। संसदीय समिति की सिफारिशों के बाद बिल को फिर केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी देगी।