Sunday, February 23, 2025
Homeहरियाणारोहतकरोहतक जिला कोर्ट परिसर में 8 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत का...

रोहतक जिला कोर्ट परिसर में 8 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन

रोहतक : जिला एवं सत्र न्यायाधीश नीरजा कुलवंत कलसन के मार्गदर्शन में स्थानीय सीआर कॉलेज आफ लॉ में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में जागरूकता शिविर लगाया गया।

इस शिविर में प्राधिकरण की सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी डॉ. तरन्नुम खान ने कहा कि प्राधिकरण द्वारा महिलाओं व अन्य आम जनता के लिए मुफ्त कानूनी सहायता मुहैया करवाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे है।

डॉ. तरन्नुम खान ने कहा कि राष्ट्रीय महिला दिवस श्रीमती सरोजिनी नायडू के जन्म अवसर के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि यदि वे अपने लंबित मुकदमों के खर्च से परेशान है तो या न्यायिक परिसर में कोई मुकदमा दायर करना चाहते है तो उसके लिए वे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में नालसा हेल्पलाइन नंबर 15100 के द्वारा तथा कार्यालय दूरभाष केंद्र 01262-257408 पर संपर्क करके सहायता प्राप्त कर सकते है। प्राधिकरण द्वारा बिल्कुल मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान की जाती है।

उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा हर जिला में लीगल सर्विस यूनिट फॉर चिल्ड्रन तथा लीगल सर्विस यूनिट फॉर मेंटली डिसेबल्ड पर्सन के लिए कमेटी बनाई गई है, जिनके मेंबर्स बच्चों व मानसिक रूप से विकृत बच्चों व अन्य आम जनता के लिए कार्य कर रही है।

उन्होंने बताया कि इसके अलावा जिला कोर्ट परिसर में 8 मार्च 2025 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें नागरिक अपने लंबित मुकदमों को रख सकते हैं। सुलभ और मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ उन्होंने बताया कि 7 मार्च 2025 को परमानेंट लोक अदालत में बैंक से संबंधित मुकदमों की राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई जाएगी, जो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में परमानेंट लोक अदालत में लगाई जाएगी, जिसमें बैंक में लंबित मुकदमों का निपटारा किया जाएगा।

- Advertisment -
RELATED NEWS
- Advertisment -

Most Popular