Saturday, August 15, 2026
Homeहरियाणाकुल्हाड़ी मारकर व्यक्ति की हत्या मामले में दोषी को जींद कोर्ट ने...

कुल्हाड़ी मारकर व्यक्ति की हत्या मामले में दोषी को जींद कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

जींद जिले में कुल्हाड़ी मारकर व्यक्ति की हत्या करने के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नेहा नोरिया की अदालत ने मामले में सुनवाई करते हुए दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर 30 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया। जुर्माना राशि अदा न करने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

जानकारी के अनुसार, मृतक के भाई पवन ने बताया कि 28 नवंबर 2019 को उसका भाई मनीष घरेलू कार्य के लिए गांव रामकली निवासी आजाद के खेत में गए थे। वहां आजाद व उसका लड़का अमित भी उसे मिले। अमित व उसका भाई मनीष आपस में बात करने लगे। इसी दौरान दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। कहासुनी इतनी बढ़ गई कि दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया और इसी झगड़े में अमित ने मनीष की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी। उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने आरोपी अमित को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया।पुलिस ने बताया कि मृतक मनीष के भाई पवन की शिकायत पर अमित के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया गया था।

पुलिस ने मामले में हत्यारोपी अमित को काबू कर अदालत में पेश कर दिया। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था।अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नेहा नोरिया की अदालत ने मामले में गंभीरता से सुनवाई करते हुए सजा में कोई नरमी नहीं बरती और दोषी अमित को उम्र कैद व 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

RELATED NEWS
spot_img

Most Popular