Sunday, February 2, 2025
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Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana : शादी का पंजीकरण करवाने के उपरान्त ही लाभार्थियों को मिलेगा योजना का लाभ

Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana : मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना हरियाणा सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना के तहत सरकार गरीब और जरूरतमंद परिवारों की बेटियों के विवाह में वित्तीय सहायता देती है।

अब लाभार्थियों को विवाह के ऑनलाइन पंजीकरण करवाने के उपरान्त ही योजना का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए लाभपात्र विवाहिता की शादी का ई-दिशा पोर्टल पर पंजीकरण होना अत्यंत आवश्यक है।

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ लेने वाले परिवार को अपनी बेटी की शादी के 6 महीने पूरे होने से पहले ऑनलाइन पंजीकरण करवाना होगा। पंजीकरण करने उपरान्त ही विवाहित कन्या के माता-पिता को उक्त योजना का अनुदान दिया जाएगा।

अनुसूचित एवं विमुक्त जाति के परिवार का नाम बीपीएल सूची में है तो उसको कन्या विवाह शगुन योजना के अंतर्गत 71 हजार रुपए का लाभ दिया जाएगा। सभी वर्गों की विधवाओं, बेसहारा महिला, अनाथ बच्चे, बीपीएल सूची में है या उनकी आय एक लाख 80 हजार रुपए से कम है तो उनको इस योजना में 51 हजार रुपए का अनुदान दिया जाएगा।

बी.पी.एल सूची में सामान्य या पिछड़े वर्ग के परिवार को 31 हजार रुपए का लाभ

बी.पी.एल सूची में सामान्य या पिछड़े वर्ग के परिवार को 31 हजार रुपए का अनुदान मिलेगा। इसी तरह अनुसूचित वर्ग या विमुक्त जाति का परिवार बी.पी.एल सूची में नहीं है और जिनकी वार्षिक आय एक लाख 80 हजार रुपए से कम है, उनको 31 हजार रुपए का अनुदान दिया जाएगा। विवाहित युगल 40 प्रतिशत या इससे ज्यादा दिव्यांग है तो उन्हें 51 हजार रुपए और पति-पत्नी में से एक जन 40 प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांग है तो उसको 31 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।

कौन कर सकता है आवेदन?

  • हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए
  • परिवार की वार्षिक आय 1,80,000 रुपये से कम होनी चाहिए
  • शादी के 6 महीने के अंदर इस योजना के लिए आवेदन करना अनिवार्य है
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