Tuesday, May 13, 2025
Homeदेशनाबालिग छात्रा से दुष्कर्म का मामला : दोषी कोच को आजीवन कठोर...

नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म का मामला : दोषी कोच को आजीवन कठोर कारावास की सजा; लड़कियों से अश्लील हरकत करता था

कुरुक्षेत्र की अतिरिक्त जिला एवं सैशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट बलात्कार व पोक्सो एक्ट केस) की अदालत ने नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी कोच गुरमेल सिंह वासी जिला कुरुक्षेत्र को कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई है।

जानकारी देते हुए जिला न्यायवादी में मेनपाल ने बताया कि 9 मार्च 2020 को महिला थाना पुलिस को दी अपनी शिकायत में थाना शाहबाद वासी एक महिला ने बताया कि उसकी नाबालिग लड़की शाहबाद के एक स्कूल पढ़ती है। स्कूल का कोच गुरमेल उसकी नाबालिग लड़की तथा अन्य लड़कियों के साथ अश्लील हरकत करता था। आरोपी ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर उसमे नाबालिग लड़कियों को अश्लील मैसेज व वीडियो भेजता था। आरोपी ने उसकी नाबालिग लड़की को ब्लैकमेल करके उसके साथ गलत काम किया। किसी को बताने पर धमकी देता था। जिसकी शिकायत पर महिला थाना में पोक्सो एक्ट, आईटी एक्ट तथा आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज करके जांच महिला निरीक्षक मेवा देवी द्वारा अमल में लाई गई। जांच के दौरान नाबालिग का मेडिकल चेकअप करवाया गया। तफ्तीश के दौरान आरोपी को गिरफ्तार करके अदालत के आदेश से कारागार भेज दिया था। मामले का चालान माननीय अदालत में दिया गया था।

27 फरवरी 2025 को मामले की नियमित सुनवाई फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट में करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सैशन न्यायाधीश की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर आरोपी गुरमेल सिंह वासी जिला कुरुक्षेत्र को दोषी करार देते हुए पोक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत आजीवन कठोर कारावास व 30 हजार रुपए जुर्माना तथा जुर्माना न भरने की सूरत में 15 माह के अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा सुनाई।

पॉक्सो एक्ट की धारा 10 के तहत 7 साल कठोर कारावास व 15 हजार रुपए जुर्माना तथा जुर्माना न भरने की सूरत में 11 माह के अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा सुनाई। पोक्सो एक्ट की धारा 14 के तहत 5 साल कठोर कारावास व 11 हजार रुपये जुर्माना तथा जुर्माना न भरने की सूरत में 10 माह के अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा सुनाई। आईपीसी की धारा 323 के तहत 1 साल कठोर कारावास व 2 हजार रुपए जुर्माना तथा जुर्माना न भरने की सूरत में 2 माह के अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा सुनाई। आईपीसी की धारा 452 के तहत 7 साल कठोर कारावास व 8 हजार रुपए जुर्माना तथा जुर्माना न भरने की सूरत में 6 माह के अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा सुनाई।

आईपीसी की धारा 506 के तहत 1 साल कठोर कारावास व 2 हजार रुपये जुर्माना तथा जुर्माना न भरने की सूरत में 2 माह के अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा सुनाई। आईटी एक्ट की धारा 67 के तहत 3 साल कठोर कारावास व 10 हजार रुपये जुर्माना तथा जुर्माना न भरने की सूरत में 9 माह के अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा सुनाई।

आईटी एक्ट की धारा 67-बी के तहत 3 साल कठोर कारावास व 10 हजार रुपए जुर्माना तथा जुर्माना न भरने की सूरत में 9 माह के अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा सुनाई।

- Advertisment -
RELATED NEWS
- Advertisment -

Most Popular