Saturday, February 22, 2025
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नाबालिग से छेड़छाड़ : कोर्ट ने दोषी को सुनाई कारावास व जुर्माने की सजा; दुकान से सामान लेने गई थी लड़की

कुरुक्षेत्र की अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक स्पैशल कोर्ट बलात्कार व पोक्सो एक्ट केस) की अदालत ने नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने के दोषी धर्मेन्द्र कुमार वासी जिला कुरुक्षेत्र को कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई है।

जानकारी देते हुए जिला न्यायवादी ने बताया कि 20 फरवरी 2024 को थाना लाडवा पुलिस को दी अपनी शिकायत में मुकेश वासी जिला कुरुक्षेत्र ने बताया कि उसके तीन बच्चे है, जिसमे सबसे बड़ी लड़की की उम्र 12 साल है। 12 फरवरी को समय करीब 8.30 बजे शाम को उसकी लड़की घर के पास दुकान से सामान लेने के लिए गई थी। जब वह घर आई तो उसने बताया कि दुकान के मालिक धर्मेन्द्र ने उसका हाथ पकड़कर उसके साथ छेड़छाड़ व अश्लील हरकत की तथा उसके साथ गाली गलौज की है। जिसकी शिकायत पर थाना लाडवा में विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज करके जांच उप निरीक्षक प्रदीप कुमार द्वारा अमल में लाई गई। जांच के दौरान नाबालिग का मेडिकल चेकअप करवाया गया। तफ्तीश के दौरान आरोपी को गिरफ्तार करके अदालत के आदेश से कारागार भेज दिया था।

21 फरवरी 2025 को मामले की नियमित सुनवाई फास्ट ट्रैक स्पैशल कोर्ट में करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर आरोपी धर्मेन्द्र कुमार वासी जिला कुरुक्षेत्र को दोषी करार देते हुए पोक्सो एक्ट की धारा 8 के तहत 4 साल कठोर कारावास व 10 हजार रुपए जुर्माना तथा जुर्माना न भरने की सूरत में 8 माह के अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा सुनाई। आईपीसी की धारा 363/511 के तहत 3 साल 6 माह कठोर कारावास व 10 हजार रुपए जुर्माना तथा जुर्माना न भरने की सूरत में 8 माह के अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा सुनाई।

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