MP Rahveer Yojana: सड़क पर घायल किसी व्यक्ति की सहायता करना सबसे बड़े पुण्य का काम होता है. लेकिन कई बार लोग पुलिस के चक्कर में फंसने की वजह से घायल व्यक्ति की मदद करने से पीछे हट जाते हैं. यदि घायल व्यक्ति की सहायता करने पर सरकार की प्रोत्साहन के तौर पर इनाम राशि दी जाए तो कोई भी घायल की मदद करने से पीछे नहीं हटेगा. केंद्र सरकार के द्वारा शुरु की गई राहवीर योजना को अब मध्यप्रदेश में भी लागू हो गई है. इस योजना के अंतर्गत के यदि आप सड़क दुघर्टना में किसी घायल इंसान की मदद करते हैं तो पुलिस आपको परेशान नहीं करेगी बल्कि मध्यप्रदेश सरकार आपको इनाम के साथ-साथ सम्मान पत्र भी देगी.
MP Rahveer Yojana: घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाकर जान बचाने पर 25 हजार रुपए का इनाम
राहवीर योजना के अंतर्गत यदि किसी व्यक्ति का भीषण सड़क एक्सीडेंट हो जाता है तो आप उन्हें समय से अस्पताल पहुंचाकर जान बचाते हैं तो आपको 25,000 रुपये का इनाम मिलेगा. इस योजना का मुख्य उद्देश्य आम लोगों को बिना किसी डर के इमरजेंसी में सड़क दुर्घटना में घायलों की मदद करने के लिए प्रेरित करना है. इंदौर में मंगलवार को हुई मध्य प्रदेश कैबिनेट में इस योजना को राज्य में लागू करने का फैसला लिया गया है.
जिला कलेक्टर्स को योजना लागू करने का निर्देश
सीएम मोहन यादव ने कहा कि राहवीर योजना केंद्रीय सड़क परिवहन और हाईवे मंत्रालय की योजना है जिसको अब मध्य प्रदेश में लागू किया जा रहा है. जिला कलेक्टर्स को इस योजना को लागू करने के लिए निर्देश दे दिए गए हैं. इस योजना के अंतर्गत ‘Golden Hour’ में अस्पताल पहुंचाकर किसी की जान बचाने पर पहले 20,000 रुपये मिलते थे, लेकिन इसे बढ़ाकर अब 25,000 रुपये कर दिया गया है.
जानिए कैसे मिलेगी इनाम राशि
यदि आप किसी घायल व्यक्ति को लेकर सीधे अस्पताल जाते हैं तो अस्पताल की तरफ से पुलिस को इसकी सूचना दे दी जाएगी. पुलिस जिला कलेक्टर को सूचित करेगा. इस रिपोर्ट की कॉपी घायल को अस्पताल पहुंचाने वाले शख्स को भी दी जाएगी और बाद में इनाम की राशि परिवहन विभाग द्वारा उनके बैंक अकाउंट में भेज दी जाएगी. घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने के लिए तुरंत 108 एंबुलेंस सर्विस पर कॉल करना होगा.