Wednesday, April 2, 2025
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उज्जैन समेत मध्यप्रदेश के 19 शहरों में एक अप्रैल से नहीं मिलेगी शराब

MP liquor ban: मध्यप्रदेश में 01 अप्रैल 2025 यानि की कल से बड़ा बदलाव होने जा रहा है. प्रदेश सरकार के द्वारा नई शराब नीति लागू की गई है. इन नई नीति के तहत प्रदेश के उज्जैन, मैहर, ओंकारेश्वर सहित 19 पवित्र शहरों में 47 शराब की दुकानें बंद हो जायेंगी. इसको लेकर गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है. 

अब केवल ‘लो अल्कोहलिक बेवरेज बार’ खुलेंगे. लो अल्कोहलिक बेवरेज बार में केवल बीयर, वाइन और रेडी-टू-ड्रिंक अल्कोहल युक्त पेय पदार्थ ही पीने की अनुमति होगी. बार में स्प्रिट का सेवन प्रतिबंधित रहेगा.

MP liquor ban: इन शहरों में रहेगी शराब की दुकानें बंद 

मध्यप्रदेश के जिन 19 शहरों में 01 अप्रैल से शराब की दुकानें बंद हो जायेंगी उनमें उज्जैन नगर निगम, ओंकारेश्वर नगर पंचायत, महेश्वर नगर पंचायत, मंडलेश्वर नगर पंचायत, ओरछा नगर पंचायत, मैहर नगर पालिका, चित्रकूट नगर पंचायत, दतिया नगर पालिका, पन्ना नगर पालिका, मंडला नगर पालिका, मुलताई नगर पालिका, मंदसौर नगर पालिका, अमरकंटक नगर पंचायत, सलकनपुर ग्राम पंचायत, बरमान कला ग्राम पंचायत, लिंगा ग्राम पंचायत, बरमान खुर्द ग्राम पंचायत, कुंडलपुर ग्राम पंचायत और बांदकपुर ग्राम पंचायत है.

सरकार के इस फैसले के बावजूद भी अगर कोई शराब की दुकान खुली रखता है तो उसके खिलाफ एक्शन होगा. यहां पर शराब पीना पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा.

बाहर से शराब लाकर पीने पर कोई रोक नहीं

शराब बंदी को लेकर अधिकारियों ने बताया कि मध्य प्रदेश में केवल आबकारी अधिनियम लागू है. मध्य प्रदेश में निषेध कानून लागू नहीं है. इसलिए शराबबंदी वाले शहरों में बाहर से शराब लोकर व्यक्तिगत रूप से पीने पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा. लेकिन समूह में कहीं भी शराब का सेवन नहीं किया जा सकता है. जहां दुकानें बंद होने जा रही हैं, वहां शराब ले जाने और पीने पर रोक लगाने के लिए मध्य प्रदेश में बिहार निषेध अधिनियम, 2016 जैसा कानून बनाने की जरूरत है.

 

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