रोहतक के गांधी कैंप में चार साल पहले हुए स्क्रैप व्यापारी विजय की हत्या के आरोपियों को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुना दी है। एएसजे रजनी यादव की अदालत ने फैसला सुनाते हुए बहादुरगढ़ निवासी नीरज पर 1.55 लाख, पंजाब के अबोहर निवासी प्रिंस पर 1.45 लाख और रोहतक के कमला नगर निवासी अमन पर 1.25 लाख रुपये जुर्माना लगाया गया है।
अदालत ने ये भी कहा कि अगर जुर्माना नहीं भरा गया तो सजा बढ़ा दी जाएगी। वहीं, केस में छह आरोपियों को अदालत बरी कर चुकी है, जबकि एक आरोपी विशंभर की केस का फैसला आने से दो दिन पहले मौत हो गई थी।
पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक 12 अक्तूबर को करीब 11 बजे शहर के गांधी कैंप में 43 वर्षीय स्क्रैप व्यापारी विजय की सोमवार को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हमलावर व्यापारी के भाई की दुकान पर आए थे, जिन्होंने वहां से कैश और मोबाइल लूटा। जिसके बाद उन्होंने व्यापारी के भाई को गोली मारने की धमकी दी, तभी पीछे से व्यापारी वहां पर पहुंच गया और एक हमलावर को टोक दिया। इसी बीच हमलावर ने व्यापारी के चेहरे पर सीधी गोली मार दी थी। जिसमें व्यापारी की मौत हो गई थी।
गोली लगते ही दोनों युवक हथियारों सहित गली में गए, जहां उनका साथी पहले से बाइक लेकर खड़ा था, फरार हो गए।। घायल विजय को परिजन पीजीआई ले गए, जहां उसे मृत घोषित कर दिया था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कमला नगर निवासी अमन व पंजाब के अबोहर निवासी प्रिंस को पहले काबू किया गया था।
दोनों आरोपियों की अदालत की अनुमति से शिनाख्त हुई, जबकि तीसरा आरोपी बहादुरगढ़ निवासी नीरज कुछ बाद पकड़ा गया था। उसने शिनाख्त परेड करवाने से इनकार कर अपना गुनाह कबूल कर लिया था। 5 दिसंबर को कोर्ट ने तीनों को दोषी करार दिया था, जिनको कोर्ट ने मंगलवार को सजा सुनाई है।