रोहतक : अतिरिक्त उपायुक्त नरेंद्र कुमार ने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की सभी पात्र महिलाओं का रजिस्ट्रेशन करने के निर्देश दिए हैं। अतिरिक्त उपायुक्त मंगलवार को लघु सचिवालय के सभागार में उपरोक्त योजना के क्रियान्वयन को लेकर अधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे।
नरेंद्र कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 25 सितंबर को पंचकूला से लाडो लक्ष्मी योजना मोबाइल ऐप की लॉन्चिंग करेंगे। इसके उपरांत सभी पात्र महिलाओं का इस मोबाइल ऐप के माध्यम से रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुविधा के लिए जिला, उपमंडल, ब्लॉक व गांव स्तर पर शिविर आयोजित किए जाएंगे, जहां पर पात्र महिलाओं का रजिस्ट्रेशन में मदद करने के लिए अलग-अलग टीमें उपलब्ध रहेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि रजिस्ट्रेशन के लिए पात्र महिलाओं को सीएससी केंद्र अथवा किसी एजेंट के पास जाने की जरूरत नहीं है। रजिस्ट्रेशन संबंधित महिला के मोबाइल से ही होगा और मदद के लिए टीम मौके पर उपलब्ध रहेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह रजिस्ट्रेशन बिल्कुल निशुल्क है।
अतिरिक्त उपायुक्त नरेंद्र कुमार ने बताया कि 25 सितंबर को जिला मुख्यालय के अलावा उपमंडल स्तर पर भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। खंड व गांव स्तर पर पात्र महिलाओं की मदद के लिए टीमें मौजूद रहेंगी। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का लाइव संबोधन भी सुनाया जाएगा। नरेंद्र कुमार ने बताया कि जिला में अब तक 20 हजार ऐसी महिलाओं को चिन्हित किया जा चुका है, जिनके पास योजना की शर्त के मुताबिक सभी जरूरी कागजात उपलब्ध हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इस योजना का शुभारंभ 25 सितंबर से हो रहा है, लेकिन रजिस्ट्रेशन का कार्य लगातार जारी रहेगा। कार्यक्रम को लेकर सभी एसडीएम को अपने-अपने क्षेत्र के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।
महिलाओं के लिए स्वास्थ्य जांच शिविरों का भी होगा आयोजन
अतिरिक्त उपायुक्त नरेंद्र कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना का उद्देश्य राज्य की आर्थिक रूप से कमजोर पात्र महिलाओं को महीने के 2100 रुपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। इस योजना के लिए आवश्यक एप के शुभारंभ अवसर के साथ ही स्वास्थ्य विभाग द्वारा महिलाओं के लिए सभी स्वास्थ्य जांच केंद्रों पर स्वास्थ्य जांच शिविर लगाए जाएंगे। उन्होंने योजना से संबंधित विभाग के अधिकारियों को इस योजना के शुभारम्भ कार्यक्रम की व्यवस्था बेहतर ढंग से करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि योजना की पात्र महिलाओं से क्रीड की टीम संपर्क कर पंजीकरण के लिए प्रेरित करेगी तथा स्वास्थ्य विभाग द्वारा भी स्वास्थ्य जांच शिविरों के लिए महिलाओं को प्रेरित किया जाएगा।
यह होगी योजना के लिए आवश्यक पात्रता
नरेंद्र कुमार ने बताया कि इस योजना का लाभ लेने के लिए महिला की उम्र 23 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए। वह कम से कम 15 वर्ष से हरियाणा की निवासी होनी चाहिए। इसके अलावा परिवार की आय एक लाख रुपए वार्षिक होनी चाहिए। तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के कैंसर पीड़ित महिला, दुर्लभ बीमारियों से ग्रसित महिला, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया से ग्रसित महिला जो पहले से किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ ले रही है वह भी दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के लिए पात्र हैं।
पंजीकरण की पूरी प्रक्रिया होगी नि:शुल्क, यह रहेंगे आवश्यक दस्तावेज
अतिरिक्त उपायुक्त नरेंद्र कुमार ने दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेजों के बारे में बताया कि महिला के पास हरियाणा का स्थायी निवासी प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर जो कि आधार से लिंक हो, परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड, अगर महिला विवाहित है तो ससुराल के सभी सदस्यों के आधार कार्ड, बिजली बिल का कनेक्शन नंबर, एचकेआरएन रजिस्ट्रेशन नंबर(यदि बेरोजगार हो), महिला/परिवार के सभी सदस्यों के नाम पर रजिस्टर्ड वाहनों का विवरण, महिला के नाम पर रजिस्टर बैंक खाता विवरण आदि दस्तावेज जरूरी हैं। उन्होंने कहा कि योजना के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया 25 सितंबर से आरंभ हो रही है, जिला, उपमंडल, खंड, वार्ड व गांवों में लगने वाले शिविरों में इस योजना के लिए पंजीकरण प्रक्रिया पूरी तरह नि:शुल्क होगी। उन्होने अपील करते हुए कहा कि पात्र महिलाएं सभी आवश्यक दस्तावेज 25 सितम्बर से पहले पूर्ण करवा लें।