कुरुक्षेत्र की अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक स्पैशल कोर्ट बलात्कार व पोक्सो एक्ट केस) की अदालत ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी अमन वासी पंजलाशा जिला अम्बाला को 20 साल कठोर कारावास व 30 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
जानकारी देते हुए जिला न्यायवादी ने बताया कि 24 फरवरी 2022 को थाना लाडवा एरिया वासी एक व्यक्ति ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया था कि उसकी पोती की उम्र 17 साल है। उसकी पत्नी बीमार थी तथा करनाल अस्पताल में दाखिल थी। वह तथा उसकी नाबालिग पोती अस्पताल में उसके साथ थी। 3 फरवरी 2021 को उसकी पोती अस्पताल से कहीं गायब हो गई। उसे शक है कि उसकी पोती को अमन नाम का लड़का बहला-फुसलाकर ले गया है। जिसकी शिकायत पर थाना लाडवा में मामला दर्ज करके जांच महिला उप निरीक्षक कमलेश कुमारी द्वारा अमल में लाई गई।
जांच के दौरान नाबालिग को बरामद किया गया तथा अदालत में बयान कलमबद्ध करवाए गए व बाल कल्याण समिति में काउंसलिंग करवाई गई। तफ्तीश के दौरान आरोपी अमन को गिरफ्तार कर लिया था व अदालत के आदेश से कारागार भेज दिया था।
मामले की नियमित सुनवाई फास्ट ट्रैक स्पैशल कोर्ट में करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर आरोपी अमन को दोषी करार देते हुए पोक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत 20 साल कठोर कारावास व 30 हजार रुपए जुर्माना तथा जुर्माना न भरने की सूरत में 12 माह के अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा सुनाई।