Thursday, November 14, 2024
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चूरा पोस्त रखने के दोषी को दो साल का कारावास व जुर्माने की सजा, पढ़ें-पूरा मामला

कुरुक्षेत्र की अतिरिक्त जिला एवं सैशन न्यायाधीश स्पेशल कोर्ट ने नशीला प्रदार्थ रखने करने के दोषी जश्नप्रीत उर्फ जशन पुत्र गुरबच्चन सिह वासी माडी मोहल्ला नलवी शाहबाद को सुनाई 2 साल की सजा व 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

जानकारी देते हुए उप जिला न्यायवादी दीपक अग्रवाल ने बताया कि 13 फरवरी 2020 को  प्रभारी एन्टी नारकोटिक सैल निरीक्षक सुरेन्द्र कुमार के आदेशानुसार एएसआई राजेश कुमार, हवलदार आजाद सिह, हरप्रीत सिह, सिपाही-1 जगदीप सिह और चालक हवलदार विक्रम सिहं की टीम लाडवा रोड पुल शाहबाद के नीचे मौजूद थी। पुलिस टीम को गुप्त सूचना मिली थी की जश्नप्रीत उर्फ जशन पुत्र गुरबच्चन सिह वासी माडी मौहल्ला नलवी शाहबाद जो चूरा पोस्त बेचने का काम करता है। आज भी वह अपने गांव नलवी से मोटर साइकिल नम्बर एचआर 78 सी-1542 पर सवार होकर शाहबाद चूरा पोस्त बेचने के लिए आ रहा है। यदि आरोपी को काबू करके उसकी तलाशी ली जाए तो उसके कब्जे से चूरा पोस्त बरामद हो सकता है। जिस सूचना के आधार पर पुलिस ने सर्विस लाइन पुराना पुल मारकण्डा पर नाकाबन्दी शुरू कर दी। कुछ देर बाद पुलिस ने एक मोटरसाइकिल को आते  देखी। जिसको शक के आधार पर रोक कर चालक का नाम व पता पूछा तो उसने अपना नाम जश्नप्रीत उर्फ जशन पुत्र गुरबच्चन सिह वासी माडी मोहल्ला नलवी शाहबाद बताया। जिसकी तलाशी लेने पर उसके कब्जे से चूरा पोस्त बरामद हुआ। जिसका वजन करने पर वजन 2 किलो 500 ग्राम हुआ था। पुलिस ने आरोपी के विरूध थाना शाहबाद में नशीले वस्तु अधिनियम के तहत मामला दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी को गिरफ्तार करके अदालत के आदेश से कारागार भेज दिया था।

12 नवम्बर 2024 को मामले की नियमित सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सैशन न्यायाधीश स्पेशल कोर्ट की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर आरोपी जश्नप्रीत उर्फ जशन पुत्र गुरबच्चन सिह वासी माडी मोहल्ला नलवी शाहबाद को दोषी करार देते हुए आईपीसी की धारा 15/29-61-85 नशीली वस्तु अधिनियम के तहत 2 साल की सजा व 15 हजार रुपए जुर्माना तथा जुर्माना न भरने की सूरत में 4 माह के अतिरिक्त कारवास की सजा सुनाई।

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