Monday, October 14, 2024
Homeकोर्टKurukshetra News: कुरुक्षेत्र में छीनाझपटी के आरोपी को सुनाई 5 साल की...

Kurukshetra News: कुरुक्षेत्र में छीनाझपटी के आरोपी को सुनाई 5 साल की कारावास व जुर्माने की सजा

Kurukshetra News: कुरुक्षेत्र के जिला एवं सैशन न्यायाधीश आराधना साहनी की अदालत ने छीनाझपटी के आरोपी बलजीत कुमार पुत्र विपिन कुमार वासी कररिया जिला भागलपुर बिहार को 5 साल कठोर कारावास व 25 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई ।

जानकारी देते हुए जिला न्यायवादी मैनपाल सिंह ने बताया कि 10 जून 2023 को थाना जीआरपी पुलिस को दी अपनी शिकायत में अमरसर वाकानेर जिला मोरबी गुजरात वासी महिला ने बताया कि 18 मई 2023 को वह चंडीगढ़ से अहमदाबाद के लिए ट्रेन से जा रही थी। कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन से एक व्यक्ति उसके हाथ से मोबाईल फ़ोन छीनकर भाग गया। जिसकी शिकायत पर थाना जीआरपी कुरुक्षेत्र में मामला दर्ज करके जांच मुख्य सिपाही परमिन्द्र सिंह को सौंप दी गई।

जांच के दौरान आरोपी बलजीत कुमार को मामले में गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी को माननीय न्यायालय में पेश करके अदालत के आदेश से कारागार भेज दिया था। जांच पूरी होने पर मामले का चालान न्यायालय में दिया गया था । दिनांक 1 अक्टूबर को मामले की नियमित सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश आराधना साहनी की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर छीनाझपटी के आरोपी बलजीत कुमार पुत्र विपिन कुमार वासी कररिया जिला भागलपुर बिहार को दोषी करार देते हुए आईपीसी की धारा 379-ए के तहत 5 वर्ष कठोर कारावास व 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने की सूरत में 3 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी ।

- Advertisment -
RELATED NEWS
- Advertisment -

Most Popular