Wednesday, January 8, 2025
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हत्या के दोषी को सुनाई उम्र कैद व 50  हजार रुपए जुर्माने की सजा, जमीन के बटंबारे को लेकर हुआ था झगड़ा

जिला कुरुक्षेत्र की अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश की अदालत ने हत्या करने के दोषी को उम्र कैद व जुर्माने की सजा सुनाई है। यह जानकारी उप जिला न्यायावादी प्रदीप मलिक ने दी।

जानकारी देते हुए प्रदीप मलिक ने बताया कि 5 अक्तूबर 2022 को थाना शाहाबाद पुलिस को दी अपनी शिकायत में मदुदा वासी महिला हाल पता गांव रतनहेडी थाना महेश नगर जिला अम्बाला ने बताया कि वह गांव ब्बयाल जिला अम्बाला में ठेके पर जमीन लेकर खेती करते हैं। उसके पति जगदीश चन्द का बुटा राम व उसके लड़के जयभगवान, अंग्रेज सिंह वासी मदुदा के साथ जमीन के बटंबारे को लेकर झगड़ा चल रहा था। उन्होंने अपने हिस्से की जमीन पवन कुमार पुत्र शीशपाल को ठेके पर दी हुई थी। 23 अक्टूबर 2022 को वह तथा उसका पति जगदीश चन्द पुत्र प्रेम चन्द व उसके दो भतीजे गुरूविन्द्र सिह पुत्र भूषण राम व अजय कुमार पुत्र बरखा राम दीपावली पर गांव मदुदा कुरूक्षेत्र अपने खेत में पीर पर माथा टेकने आए थे। समय करीब 12 बजे जब वह पीर पर माथा टेककर अपने ट्यूबवैल के पास पंहुचे तो उसी समय जयभगवान,अंग्रेज सिंह पुत्रान बुटा सिह अपनी मोटरसाइकिल पर आए और आते ही उनके साथ मारपीट करनी शुरू कर दी।

जय भगवान ने लोहे के चाकू से उसके पति जगदीश चन्द वा गुरूविन्द्र सिंह के शरीर पर वार किये तथा अंग्रेज सिंह ने गंडासी से उसके भतीजे अजय कुमार को चोटें मारी। उन दोनों ने उनके साथ डंडों से मारपीट की। लड़ाई-झगड़ा को देखकर गांव वाले मौका पर आ गए जिसपर आरोपी हथियारों सहित जान से मारने की धमकी देकर मौका से भाग गए गांव वालों ने जगदीश चन्द व गुरविन्द्र सिंह को आदेश हस्पताल मोहडी में दाखिल करवा दिया और अजय कुमार को अम्बाला में सरकारी हास्पिटल मे दाखिल करवाया। उसके पति को चोट ज्यादा लगने के कारण आदेश अस्पताल मोहडी के डाक्टरों ने पीजीआई चंडीगढ़ का रेफर कर दिया जो उसके पति की रास्ते में मौत हो गई थी। जिसकी शिकायत पर थाना शाहाबाद में मामला दर्ज कर करके जांच खुद थाना प्रभारी निरीक्षक देवेन्द्र कुमार द्वारा की गई। जांच के दौरान 25 अक्टूबर 2022 को हत्या मामले के आरोपी जय भगवान पुत्र बूटा सिंह को गिरफ्तार कर लिया था। मामले का चालान अदालत में दिया गया था।

मामले की नियमित सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सैशन न्यायाधीश आशु कुमार जैन की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर आरोपी जय भगवान पुत्र बूटा सिंह को दोषी करार देते हुए आईपीसी की धारा 302 के तहत उम्र कैद व 50  हजार रुपए के जुर्माना की सजा सुनाई, जुर्माना ना भरने की सूरत में 4 माह की अतिरिक्त कठोर सजा भुगतनी होगी, आईपीसी की धारा 307 के तहत उम्र कैद व 25 हजार रुपए के जुर्माना की सजा सुनाई, जुर्माना ना भरने की सूरत में 2 माह की कठोर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी तथा आईपीसी की धारा 506 के तहत 5 साल की कठोर सजा व 5 हजार रुपए के जुर्माना की सजा सुनाई, जुर्माना ना भरने की सूरत में 15  दिन की कठोर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

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