कुरुक्षेत्र : अतिरिक्त जिला एवं सैशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट) ने नाबालिग से गलत काम करने के दोषी सौरभ पुत्र औछे लाल वासी गसारा जिला औरैया यूपी को 10 साल का कठोर कारावास व 15 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
जानकारी देते हुए उप जिला न्यायवादी प्रदीप मालिक ने बताया कि जिला कुरुक्षेत्र वासी एक व्यक्ति ने थाना कृष्णागेट पुलिस को दी अपनी शिकायत मे बताया था कि सौरभ व अवनीश पुत्रान औछे लाल उसके गांव में पोल्ट्री फार्म पर कम करते हैं। 18 जुलाई 2022 को उसकी नाबालिग लड़की उम्र करीब 15/16 साल को बहला फुसला ले गए थे। जिसकी शिकायत पर थाना कृष्णा गेट मे मामला दर्ज करके जांच एएसआई सुशील कुमार को सौंप दी थी।
जांच के दौरान 20 जुलाई 2022 को पीड़ित लड़की को बरामद करके आरोपी सौरभ को गिरफ्तार कर लिया था। नाबालिग लड़की का मेडिकल परीक्षण करवाया गया तथा लड़की के बयान न्यायालय में दर्ज करवाए गए। आरोपी को गिरफ्तार करके अदालत के आदेश से कारागार भेज दिया था।
मामले की नियमित सुनवाई फास्ट ट्रैक स्पैशल कोर्ट में करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सैशन न्यायाधीश की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर आरोपी सौरभ पुत्र औछे लाल वासी गसारा जिला औरैया यूपी को दोषी करार देते हुए पॉस्को एक्ट की धारा 4 के तहत 10 साल का कठोर कारावास व 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने की सूरत में 8 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।