कुरुक्षेत्र: उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने कहा कि गांव अजरावर में फसल अवशेषों में आग लगाने पर कृषि विभाग की रिपोर्ट के आधार पर किसान रामप्रकाश के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इस किसान पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति चार्ज के रूप में 5 हजार रुपए का जुर्माना भी किया गया है। इतना ही नहीं इस किसान की मेरी फसल मेरा ब्यौरा में रैड एंट्री कर दी गई है, यह किसान आगामी 2 सालों में अपनी फसल नहीं बेच पाएगा।
उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने कृषि एवं किसान कल्याण विभाग डा. कर्मचंद की रिपोर्ट के आधार पर कहा कि गांव अजरावर के पटवारी अमित कुमार व ग्राम सचिव श्रवण सिंह ने आला अधिकारियों को रिपोर्ट दी कि एक किसान के खेतों में फसल अवशेषों में आग लगाई गई है। इस सूचना के आधार पर कृषि विभाग के अधिकारियों की टीम ने मौके का मुआना किया और इस निरीक्षण के दौरान पाया गया कि फसल अवशेषों में आग लगाई गई है।
उन्होंने कहा कि खंड कृषि अधिकारी इस्माईलाबाद इन्चार्ज सुशील कुमार ने पुलिस थाने में शिकायत दी और पुलिस ने इस शिकायत के आधार पर गांव अजरावर के किसान रामप्रकाश के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है। इस एफआईआर के साथ-साथ किसान पर 5 हजार रुपए जुर्माना और पोर्टल पर रैड एंट्री की गई है। इस रैड एंट्री के दर्ज होने के बाद किसान आगामी दो सालों में पोर्टल के माध्यम से अपनी फसल नहीं बेच पाएगा।
उन्होंने किसानों से अपील करते हुए कहा कि प्रशासन की तरफ से बार बार अपील की जा रही है कि कोई भी व्यक्ति व किसान फसल अवशेषों में आग ना लगाए अपितु फसल अवशेषों का प्रबंधन करे। जो व्यक्ति फसल अवशेषों का प्रबंधन करता है उसे सरकार की योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। इसके साथ ही फसल अवशेषों में आग ना लगाने से भूमि की उपजाऊ शक्ति बढ़ेगी और पर्यावरण भी स्वच्छ रहेगा।
उन्होंने अधिकारियों को एक्टिव होकर अपने अपने अधीनस्थ क्षेत्र में फसल अवशेषों में आग लगाने वाले लोगों के ऊपर कड़ी निगरानी रखनी होगी। इस मौके पर कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उपनिदेशक डा. कर्मचंद भी मौजूद थे।