कुरुक्षेत्र की अतिरिक्त जिला एवं सैशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट बलात्कार व पोक्सो एक्ट केस) की अदालत ने नाबालिग के साथ कुकर्म करने के दोषी गुरप्रीत गिरी व गुरप्रीत वासीयान थाना ईस्माइलाबाद को 20/20 साल कठोर कारावास व 45/45 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
जानकारी देते हुए जिला न्यायवादी ने बताया कि 1 जून 2021 को थाना ईस्माइलाबाद एरिया वासी एक नाबालिग लड़के ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया कि 1 जून 2021 शाम को वह अपने खेत में गया था। उसी समय गांव के गुरप्रीत व गुरमीत उसके खेत में आए और उसके साथ गलत कम करने लगे। उसी समय उसका ताऊ खेत में आ गए जिसको देखकर आरोपी मौका से भाग गये । जिसकी शिकायत पर थाना ईस्माइलाबाद में विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज करके जांच उप निरीक्षक नरेश कुमार द्वारा अमल में लाई गई। जांच के दौरान नाबालिग का मेडिकल चेकअप करवाया गया। तफ्तीश के दौरान आरोपियों को गिरफ्तार करके अदालत के आदेश से कारागार भेज दिया था।
19 फरवरी को मामले की नियमित सुनवाई फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट में करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सैशन न्यायाधीश की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर आरोपी गुरप्रीत गिरी व गुरप्रीत वासीयान को दोषी करार देते हुए पोक्सो एक्ट की धारा 6/18 के तहत 20/20 साल कठोर कारावास व 30/30 हजार रुपये जुर्माना तथा जुर्माना न भरने की सूरत में 12 माह के अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा सुनाई। आईपीसी की धारा 377/511 के तहत 5/5 साल कठोर कारावास व 15/15 हजार रुपये जुर्माना तथा जुर्माना न भरने की सूरत में 6 माह के अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा सुनाई।