Friday, November 22, 2024
HomeहरियाणाKurukshetra : नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के दोषी को कोर्ट ने सुनाई...

Kurukshetra : नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के दोषी को कोर्ट ने सुनाई 20 साल कठोर कारावास व जुर्माने की सजा 

Kurukshetra News : कुरुक्षेत्र की अतिरिक्त जिला एवं सैशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक स्पैशल कोर्ट बलात्कार व पोक्सो एक्ट केस) की अदालत ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के दोषी पिंकी उर्फ पिन्कों पुत्र राजू वासी थानेसर को अलग-अलग धाराओं में सुनाई कठोर कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई है।

जानकारी देते हुए उप जिला न्यायवादी प्रदीप मालिक ने बताया कि 13 दिसम्बर 2022 को थाना कृष्णा गेट एरिया के अंतर्गत पुलिस को दी अपनी शिकायत में एक नाबालिग लड़की ने बताया कि उसकी उम्र 14 साल है। 13 दिसम्बर को वह अपने घर से बाहर गई हुई थी । उसी समय उसके साथ तीन लड़कों ने मारपीट की व उसके साथ गलत काम किया। जिसकी शिकायत पर थाना कृष्णा गेट में मामला दर्ज करके जांच उप निरीक्षक तारा देवी द्वारा अमल में लाई गई। नाबालिग के बयान अदालत में कलमबद्ध करवाए गए व बाल कल्याण समिति में काउंसलिंग करवाई गई। नाबालिग के बयान व काउंसलिंग के आधार पर मामले में पोक्सो एक्ट की धारा जोडी गई। तफ्तीश के दौरान पिंकी उर्फ पिन्कों पुत्र राजू वासी थानेसर को गिरफ्तार कर लिया था व आरोपी को अदालत के आदेश से कारागार भेज दिया था। मामले का चालान अदालत में दिया गया था।

 11 अक्टूबर 2024 को मामले की नियमित सुनवाई फास्ट ट्रैक स्पैशल कोर्ट में करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सैशन न्यायाधीश की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर दोषी पिंकी उर्फ पिन्कों पुत्र राजू वासी थानेसर को दोषी करार देते हुए आईपीसी की धारा 4(2) पोक्सो एक्ट के तहत 20 साल कठोर कारावास व 30 हजार रुपये जुर्माना तथा जुर्माना न भरने की सूरत में 11 माह कठोर के अतिरिक्त कारवास की सजा, आईपीसी की धारा 363 के तहत 7 साल कठोर कारावास व 10 हजार रुपये जुर्माना तथा जुर्माना न भरने की सूरत में 6 माह कठोर के अतिरिक्त कारवास की सजा तथा आई पी की धारा 506 के तहत 1 साल कठोर कारावास व 2 हजार रुपये जुर्माना तथा जुर्माना न भरने की सूरत में 3 माह कठोर के अतिरिक्त कारवास की सजा भुगतनी होगी।

- Advertisment -
RELATED NEWS
- Advertisment -

Most Popular