मध्यप्रदेश : खंडवा जिले में 8 साल पहले सुशील पुंडगे के हत्याकांड के बाद लगे कर्फ्यू में पुलिस बल को घेरकर उन पर पत्थर और डंडों से हमला करने के मामले में जिला कोर्ट ने 40 आरोपियों को दोषी करार देते हुए 7-7 साल की कैद का फैसला सुनाया है! साथी हर एक दोषी पर 6500-6500 का अर्थदंड भी लगाया है!
पूरा मामला खंडवा शहर के घासपुरा स्थित बांग्लादेश का है! इस मामले में 47 आरोपी थे जिनमें दो आरोपी बरी हो चुके हैं! और एक की मौत हो गई है एंव चार नाबालिग थे! इस फैसले के दौरान कोर्ट परिसर में भारी पुलिस बल तैनात रहा!
आज से 8 साल पूर्व 30 जुलाई 2014 में मुस्लिम समुदाय के धार्मिक स्थल को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपत्तिजनक पोस्ट से विवाद बढ़ने पर शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया था! 30 जुलाई 2014 के दिन एक बीमा कंपनी के एजेंट सुशील पुंडगे की हत्या से शहर दंगे की आग में झुलस गया था! मुस्लिम बहुल क्षेत्र हातमपुरा से जब बाइक सवार पूंडगे गुजर रहे थे तो उनके माथे पर तिलक देख लोगों ने धारदार हथियार से उनको मौत के घाट उतार दिया था!
पूंडगे की हत्या के बाद शहर में सांप्रदायिक तनाव को देखते हुए कलेक्टर ने जिले में शांति व्यवस्था बनाने के लिए धारा 144 लागू कर दी थी! इसी दौरान 1 अगस्त 2014 को घासपुरा क्षेत्र में ड्यूटी दे रहे पुलिसकर्मियों पर अराजकतत्वों ने हमला कर दिया था!
पुलिसकर्मियों पर पथराव की घटना के बाद जिला प्रशासन की ओर से 47 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ! कुछ आरोपियों पर पुलिस की वर्दी में घटना करने का आरोप भी था! जिनमें से चार नाबालिग थे जिनका मामला किशोर न्यायालय को स्थानांतरित कर दिया गया! और दो आरोपियों की कोर्ट ट्रायल के दौरान ही मौत हो चुकी है! बचे 40 लोगों को कोर्ट ने 7 वर्ष कैद की सजा का फैसला सुनाया है!