पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के मामले में गुरमीत राम रहीम को राहत मिली है। हाईकोर्ट ने डेरा प्रमुख को आरोप मुक्त कर दिया है। जबकि तीन दोषियों की सजा अब भी बरकरार।
बता दें कि रामचंद्र छत्रपति मर्डर केस में 2019 में सीबीआई कोर्ट ने राम रहीम को दोषी ठहराया था। इस मामले में उम्रकैद की सज़ा सुनाई थी। इसके अलावा सीबीआई ने तीन और लोगों कुलदीप सिंह, निर्मल सिंह और कृष्ण लाल को भी दोषी ठहराया था। गुरमीत राम रहीम ने 2019 के फैसले के खिलाफ अपील दायर की थी।
गुरमीत राम रहीम के वकील जितेंद्र खुराना ने जानकारी देते हुए बताया कि चीफ जस्टिस की कोर्ट ने आज ये फैसला सुनाया है। गुरमीत राम रहीम को बरी किया गया है। वहीं हाईकोर्ट ने उस हत्याकांड के अन्य तीन दोषियों कुलदीप, निर्मल और किशन लाल की सजा बरकरार रखी है।
बता दें राम रहीम फिलहाल जेल में ही रहेगा। वह रोहतक की सुनारिया जेल में दो साध्वियों के साथ दुष्कर्म मामले में 20 साल की सजा काट रहा है।

