जींद : अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश कीर्ति जैन की अदालत ने महिला को नशीली गोलियां खिला सोने की बालियां, नगदी चोरी करने के जुर्म में दो महिलाओं को पांच-पांच वर्ष का कारावास तथा 20 -20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर दोनों को तीन-तीन माह का अतिरिक्त कारवास भुगतना होगा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार गांव भाणा ब्राह्मणन निवासी भागमती ने 13 अगस्त 2021 को पुलिस को दी शिकायत मे बताया था कि वह उचाना कलां घुटनों का इलाज के लिए आई थी। उसी दौरान उसे दो बुजुर्ग महिलाएं मिली। जिन्होंने उसे बातों में उलझा लिया और रेलवे लाइन पार ले गई। जहां पर दर्द से निजात के लिए उन्होंने चार गोलियां दी। जिसके बाद उसकी हालत बिगड़ गई। आरोपित महिलाएं उसकी सोने की बाली, ओम तथा पर्स से तीन हजार रुपए चोरी कर ले गई। बाद में लोगों ने उसे अस्पताल में भर्ती करवाया।
उचाना थाना पुलिस ने भागमती की शिकायत पर अज्ञात महिलाओं के खिलाफ नशीला पदार्थ देकर, चोरी करने समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस जांच मे गांव रधाना निवासी राजपति तथा आजाद नगर हिसार निवासी फूली का नाम सामने आया था।
उचाना थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों को गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। वीरवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश कीर्ति जैन की अदालत ने राजपति तथा फूली को नशा देकर सोने के जेवर तथा नगदी चोरी करने के जुर्म में दोषी करार देते हुए उन्हें पांच-पांच वर्ष का कारावास तथा 20-20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।