Friday, February 13, 2026
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रोहतक में सीजेआई सूर्यकांत व मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर निषेधाज्ञा आदेश जारी

रोहतक : जिलाधीश सचिन गुप्ता ने 14 फरवरी को रोहतक में देश के मुख्य न्यायाधीश एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री के प्रस्तावित दौरा कार्यक्रम के दृष्टिगत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निषेधाज्ञा आदेश जारी किये है।

जिलाधीश द्वारा जारी आदेश के तहत जिला में संचालित सभी साइबर कैफे, पी.जी., गेस्ट हाउस, होटल, कार्यालय एवं मकान मालिक के लिए यह अनिवार्य किया गया है वे अपने यहां ठहरने/आने वाले किरायेदारों, कर्मचारियों, आगंतुकों एवं मेहमानों का पूर्ण विवरण एक रजिस्टर में दर्ज करेंगे तथा उनके पहचान पत्र (आईडी. प्रूफ) की प्रति सुरक्षित रखेंगे। इसके अलावा 14 फरवरी 2026 को जिला की सीमा में ड्रोन, माइक्रो लाइट एयरक्राफ्ट, ग्लाइडर/पावर ग्लाइडर, हॉट एयर बैलून, पतंग उड़ाना तथा चाइनीज माइक्रो लाइट आदि के उपयोग पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।

उक्त आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत निर्धारित कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

उल्लेखनीय है कि मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत 14 फरवरी को बार एसोसिएशन व एमडीयू के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे।

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