Friday, November 22, 2024
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रोहतक में ब्रांडेड की जगह भेजा लोकल कंपनी का जूता, कंज्यूमर कोर्ट ने कोरियर कंपनी पर लगाया जुर्माना

कंज्यूमर कोर्ट ने वकील को गलत जूते पहुंचाने के मामले में फैसला सुनाया है। फैसला उपभोक्ता वकील के पक्ष में आया। वहीं गलत जूते पहुंचाने वाली डिलीवरी कंपनी पर वास्तविक कीमत 1589 रुपये को 9 प्रतिशत ब्याज दर्ज के साथ देने का फैसला सुनाया।

रोहतक। रोहतक जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने वकील को गलत कंपनी के जूते भेजने पर कोरियर कंपनी पर 5 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। साथ ही जूतों की लागत राशि 1589 रुपये 9 प्रतिशत ब्याज सहित एक माह के अंदर देने के आदेश दिए हैं।

रोहतक के सुभाष नगर निवासी एडवोकेट महेश शर्मा ने बताया कि ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से 21 नवंबर 2022 को जूते ऑर्डर किए थे। इन जूतों की कीमत 1,589 रुपए थे। जब पार्सल आया तो एडवोकेट ने उसे खोलकर देखा। उसमें जिस कंपनी के जूते मंगवाए थे, वह उसके न होकर अलग कंपनी के थे। उसके साथ गलत जूते भेजकर धोखाधड़ी की गई। एडवोकेट ने कोरियर लेकर आए युवक से पूछताछ की, लेकिन वह संतोषजनक जवाब नहीं दे सका। इसके बाद कंपनी से बात की। कंपनी ने पहले तो कहा कि ऑर्डर की कॉपी भेजे, लेकिन बाद में कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया।

आखिर में जनवरी 2023 में वकील ने जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का दरवाजा खटखटाया। साथ में मांग की कि पांच हजार रुपये कानूनी खर्च व साढ़े 5 हजार रुपये मुआवजे के तौर पर दिलवाए जाएं। आयोग ने कंपनी को नोटिस भेजा। कंपनी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। आखिर में कंज्यूमर कोर्ट ने वकील को गलत जूते पहुंचाने के मामले में फैसला सुनाया है। फैसला उपभोक्ता वकील के पक्ष में आया। वहीं गलत जूते पहुंचाने वाली डिलीवरी कंपनी पर वास्तविक कीमत 1589 रुपये को 9 प्रतिशत ब्याज दर्ज के साथ देने का फैसला सुनाया। वहीं 5 हजार रुपए का अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया। साथ ही कहा कि यह निर्णय आदेश जारी होने के 1 माह में लागू होने चाहिए।

एडवोकेट महेश शर्मा ने कहा कि ऑनलाइन या ऑफलाइन खरीदारी करते समय उपभोक्ता पक्का बिल लें। साथ ही कंपनी के दावों को अच्छी तरह परख लें। अगर किसी तरह की धोखाधड़ी होती है तो आवाज उठाएं। अगर सुनवाई नहीं होती है तो जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में याचिका दाखिल करें।

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