चंडीगढ़: हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) के सदस्य भूपेंद्र चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि आयोग किसी भी कोचिंग संस्थान को मान्यता नहीं देता है।
उन्होंने बताया कि हाल ही में उनके संज्ञान में यह आया है कि कुछ निजी कोचिंग संस्थान, आयोग के नाम का अनुचित उपयोग कर अभ्यर्थियों को गुमराह कर रहे हैं। इस पर स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे कोई भी संस्थान न तो आयोग से मान्यता प्राप्त हैं और न ही किसी प्रकार से आयोग से संबंधित हैं।
भूपेंद्र चौहान ने कहा कि यदि कोई कोचिंग संस्थान आयोग के नाम का दुरुपयोग करता है या अभ्यर्थियों को भ्रमित करता है, तो यह क़ानूनी रूप से गलत है और ऐसा करने पर आयोग हर ज़रूरी क़ानूनी विकल्प पर गौर करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि कोचिंग संस्थानों को अभ्यर्थियों को गुमराह करने से बचना चाहिए।
कोचिंग संस्थानों के लिए पंजीकरण कराना अनिवार्य
इसके अतिरिक्त उन्होंने यह भी बताया कि हरियाणा सरकार ने हाल ही में हरियाणा निजी कोचिंग संस्थानों का पंजीकरण और विनियमन अधिनियम, 2024 लागू किया है। इस अधिनियम के तहत राज्य के सभी निजी कोचिंग संस्थानों के लिए पंजीकरण कराना और अधिनियम में निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
आयोग ने सभी अभ्यर्थियों से अपील की है कि किसी भी कोचिंग संस्थान में प्रवेश लेने से पूर्व, हरियाणा सरकार द्वारा लागू अधिनियम की गाइडलाइन अवश्य पढ़ें। यह अधिनियम अभ्यर्थियों के हितों की रक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बनाया गया है।