हिसार। अदालत ने एक दुकानदार पर गोली चलाकर जानलेवा हमला करने के मामले में गांव आर्यनगर के सुनील उर्फ बिल्ला व रामप्रसाद को 7-7 साल की कैद की सजा सुनाई है। दोषियों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। बता दें कि अदालत ने दोनों को 17 मई को दोषी करार दिया था।
अदालत में चले अभियोग के अनुसार पुलिस ने आर्य नगर के दहिया सिंह की शिकायत पर 23 दिसंबर 2020 को हत्या प्रयास व एससी-एसटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। शिकायतकर्ता का कहना था कि वह गांव में किरयाणे की दुकान करता है। वह 22 दिसंबर 2020 को रात करीब 9.15 बजे दुकान पर था।
इस दौरान उसके चाचा कपूर सिंह और ताऊ का बेटा रणबीर दुकान के पास गली के कोने पर खड़े थे। तभी बाइक पर गांव का सुनील आया, उसके पीछे रामप्रसाद बैठा था। दोनों ने मुझे गली में रोककर जातिसूचक टिप्पणी की और फिर जान से मारने की नीयत से मेरे ऊपर फायर किया। इस दौरान मैं एकदम बैठ गया, जिससे गोली मुझे नहीं लगी। शोर सुनकर उनको लोग पकड़ने आए तो बचने के लिए हमलावर एक और फायर किया तथा फरार हो गए। शिकायतकर्ता के अनुसार उसका हमलावरों के साथ मनमुटाव चल रहा है।