Haryana : नूंह जिला परिषद के अध्यक्ष पद पर जान मोहम्मद की बहाली के पंचायत विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के आदेश को दोषपूर्ण मानते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है।
नूंह निवासी याहूदा मोहम्मद ने एडवोकेट मोहम्मद अरशद के माध्यम से याचिका दाखिल करते हुए बताया कि 2004 में फिरोजपुर झिरका की एसडीएम कोर्ट ने जान मोहम्मद को पंचायती भूमि पर कब्जा धारक मान बेदखली का आदेश जारी किया था। इस आधार पर याहूदा ने उनकी जिला परिषद में सदस्यता को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने इस मामले में ग्राम विकास एवं पंचायत विभाग के निदेशक को कार्रवाई का आदेश दिया था। 9 अप्रैल को उन्होंने जान मोहम्मद को अयोग्य करार दिया था। जान मोहम्मद ने एसडीएम के 20 साल पुराने आदेश के खिलाफ अपील दाखिल कर दी। साथ ही डीसी के पास आवेदन दे दिया। डीसी ने भूमि के कब्जे को लेकर कमेटी गठित कर दी और कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में जान मोहम्मद को क्लीन चिट दे दी।
पंचायत विभाग के एसीएस ने उन्हें बहाल करने का आदेश जारी कर दिया था। इस मामले में हाईकोर्ट ने नूंह के डीसी को जमकर फटकार लगाई और कहा कि आपने असिस्टेंट कलेक्टर के अधिकार क्षेत्र में दाखिल होने का प्रयास किया है। अपील पर फैसला आने तक हाईकोर्ट ने जान मोहम्मद की बहाली के आदेश पर रोक लगा दी है।