पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट (Punjab and Haryana High Court) ने करनाल लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार दिव्यांशु बुद्धि राजा (Divyanshu Budhiraja) को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर में आगे की कार्रवाई पर रोक लगा दी है।हाई कोर्ट ने इसके साथ ही उनकी याचिका पर हरियाणा सरकार व अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
इससे पहले सोमवार को दिव्यांशु बुद्धिराजा को खेड़कीदौला टोल पर रास्ता रोककर प्रदर्शन करने के मामले में गुरुग्राम जिला अदालत में 50 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत मिली थी।
बता दें कि पंचकूला अदालत ने उन्हें भगोड़ा घोषित किया है। याचिका के अनुसार उन्हें वर्ष 2018 में हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल के खिलाफ फ्लैक्स बोर्ड लगाने पर दर्ज केस में भगोड़ा घोषित किया गया था । बुद्धिराजा के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर तीन जनवरी 2024 को पंचकूला सेक्टर 14 के पुलिस थाना में धारा 174ए के तहत मामला दर्ज किया गया।