Friday, April 25, 2025
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महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 5 लाख रुपए तक का मिलेगा ऋण

कुरुक्षेत्र: हरियाणा सरकार द्वारा मातृशक्ति उद्यमिता योजना के तहत महिला विकास निगम के माध्यम से ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनके आर्थिक व सामाजिक स्थिति में सुधार लाने के लिए बैंकों के माध्यम से 5 लाख रुपये तक के ऋण दिलवाने की योजना लागू की गई है।

हरियाणा महिला विकास निगम के जिला प्रबंधक विजय ने कहा कि इस स्कीम के अंतर्गत जिन महिलाओं की परिवारिक वार्षिक आय 5 लाख रुपये से कम, केवल हरियाणा की महिला उधमी तथा ऋण के लिए आवेदन के समय महिला उधमी की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच इस स्कीम की पात्र होगी।

आवेदक पहले से लिए गए ऋण का डिफाल्टर नहीं होना चाहिए। योजना के तहत समय पर किस्त का भुगतान करने पर 3 वर्षों तक 7 प्रतिशत ब्याज अनुदान राशि हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा दी जाएगी। योजना के तहत डेयरी उद्योग विभाग की सूची में शामिल नकारात्मक गतिविधियों तथा केवीआईबी को छोड़कर अन्य सभी गतिविधियां शामिल हैं।

उन्होंने कहा कि इस योजना में यातायात वाहन के तहत ऑटो रिक्शा, छोटा सामान ढोने के वाहन, थी-व्हीलर, ई-रिक्शा, टैक्सी, सामाजिक व व्यक्तिगत सेवा गतिविधियों के तहत सैलून, ब्यूटी पार्लर टेलरिंग बुटीक फोटोकॉपी की दुकान पापड़ बनाना, आचार बनाना, हलवाई की दुकान, फूड स्टॉल आइसक्रीम बनाने की युनिट बिस्कुट बनाना हैन्डलूम, बैंग बनाना, कैंटीन सर्विस इत्यादि का अपना काम शुरू कर सकती है।

योजना का लाभ लेने के लिए निर्धारित दस्तावेज आवेदन के साथ जमा करवाने होंगे इन दस्तावेजों में आवेदन पत्र राशन कार्ड/ परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड, दो पासपोर्ट आकार फोटो, रिहायशी प्रमाण पत्र, प्रोजेक्ट रिर्पोट, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट/अनुभव प्रमाण पत्र।

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