Friday, February 13, 2026
Homeदेशमहानगरीय क्षेत्रों में अब 3 दिन में मिलेगा नया बिजली कनेक्शन

महानगरीय क्षेत्रों में अब 3 दिन में मिलेगा नया बिजली कनेक्शन

हरियाणा के महानगरीय क्षेत्रों में एल.टी. सप्लाई के अन्तर्गत अस्थायी, नया बिजली कनेक्शन या अतिरिक्त भार अब सम्पूर्ण आवेदन, प्रभारों और दस्तावेजों की प्राप्ति के सिर्फ 3 दिन के अन्दर प्राप्त किया जा सकता है।

मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी एक अधिसूचना के द्वारा ऊर्जा विभाग की इस सेवा को सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के अन्तर्गत अधिसूचित किया गया है।

अस्थायी, नये बिजली कनेक्शन या अतिरिक्त भार के लिए नगरपालिका क्षेत्रों में 7 दिन जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 15 दिन की समय-सीमा निर्धारित की गई है। प्रणाली के विस्तार या संवर्धन के मामले में यह समय-सीमा 34 दिन तय की गई है। इस सेवा के लिए सम्बन्धित उपमंडल अधिकारी (ऑप्रेशन) को पदनामित अधिकारी नामित किया गया है।

इसी तरह, सम्बन्धित कार्यकारी अभियंता (ऑप्रेशन) प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारी जबकि अधीक्षण अभियंता (ऑप्रेशन) द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारी होंगे।

RELATED NEWS

Most Popular