हरियाणा राज्य फार्मेसी परिषद (HSPC) ने पंजीकरण की प्रक्रिया को पारदर्शी, निष्पक्ष और सुगम करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। जिन आवेदकों द्वारा पंजीकरण के लिए अभी तक अपने दस्तावेज़ परिषद में जमा नहीं किए गए हैं, उनको यह प्रक्रिया पूरी करने के लिए अतिरिक्त अवसर देने का निर्णय लिया है।
हरियाणा राज्य फार्मेसी परिषद की रजिस्ट्रार सुश्री अंकिता अधिकारी ने बताया कि जिन उम्मीदवारों ने फार्मेसी में पंजीकरण के लिए पहले अपने दस्तावेज़ जमा नहीं किए थे, उन्हें अब परिषद की वेबसाइट पर उपलब्ध ताज़ा दिशा-निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। आवेदकों को अपने लंबित दस्तावेज़ों के साथ देरी का कारण बताते हुए एक लिखित प्रस्तुतीकरण भी जमा करना होगा।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि विशेषकर हरियाणा के बाहर स्थित संस्थानों द्वारा जारी किए गए फार्मेसी के प्रमाण–पत्रों का उनके संबंधित विश्वविद्यालयों, बोर्डों या फार्मेसी कॉन्सिल ऑफ इंडिया (PCI) अथवा मान्यता प्राप्त संस्थानों से सत्यापन करवाना अनिवार्य है। इसके अलावा, आवेदकों को यह शपथ–पत्र भी देना होगा कि वे किसी अन्य राज्य की फार्मेसी परिषद में पंजीकृत नहीं हैं।
अंकिता अधिकारी ने कहा कि वास्तविक प्रक्रिया संबंधी या सत्यापन से जुड़े कारणों के चलते किसी भी पात्र उम्मीदवार को पंजीकरण से वंचित नहीं किया जाएगा। उन्होंने परिषद द्वारा पारदर्शिता, निष्पक्षता और सुगम सेवा प्रदान करने की प्रतिबद्धता दोहराई है।
उन्होंने यह भी कहा कि हरियाणा राज्य फार्मेसी परिषद (HSPC) में पंजीकरण प्रक्रिया से संबंधित अधिक जानकारी या सहायता के लिए आवेदक कार्य-समय के दौरान परिषद के कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं या परिषद की वेबसाइट पर उपलब्ध आधिकारिक संचार माध्यमों का उपयोग भी कर सकते हैं।

