हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग ने उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम, समालखा में कार्यरत कमर्शियल सहायक पर 1000 रुपये जुर्माना तथा उपभोक्ता को 3,000 रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया। आयोग ने यह जुर्माना आवेदक को अधिसूचित सेवा निर्धारित समय सीमा में न देने व शिकायत को बिना जांच के बंद करने के कारण लगाया।
आयोग के प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि पानीपत के गांव भोड़वाल माजरी के राज कुमार ने नवम्बर, 2024 को गलत बिल के संबंध में शिकायत दर्ज कराई थी। आयोग ने इस मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए कहा कि मामले को संबंधित अधिकारियों द्वारा अनावश्यक रूप से जटिल बना दिया गया, जो अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में पूरी तरह विफल रहे हैं।
इसी प्रकार, हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग ने दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम, सोहना में कार्यरत कमर्शियल सहायक (सीए) पर 500 रुपये तथा तत्कालीन क्लर्क पर 300 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। आयोग ने यह जुर्माना आवेदक को अधिसूचित सेवा निर्धारित समय सीमा में न देने व कार्य में लापरवाही करने के कारण लगाया है।
प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि एक निजी कंपनी ने अपने बिजली बिल में सुधार के संबंध शिकायत दर्ज करवाई। पीडीसीओ 6 दिसंबर, 2023 को दर्ज किया गया था, फिर भी उपभोक्ता को बिल जारी किए जाते रहे क्योंकि पीडीसीओ को ऑनलाइन सिस्टम में ठीक से अपडेट नहीं किया गया था। आयोग ने इस मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर ध्यानपूर्वक विचार करते हुए दोनों कर्मचारियों पर कार्रवाई अमल में लाई गई।