Haryana News : पुलिस ने विवाह रोकने के लिए पुलिस विभाग और संरक्षण अधिकारी एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी कुरुक्षेत्र के सहयोग से 15 दिवसीय अभियान चलाएगा।
यह जानकारी देते हुए पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि पुलिस अधीक्षक कुरुक्षेत्र के मार्ग निर्देश में प्रबंधक थाना महिला निरीक्षक कुलदीप कौर एवम् संरक्षण अधिकारी व बाल विवाह निषेध अधिकारी कुरुक्षेत्र के सहयोग से बाल विवाह जैसी कुप्रथा की प्रभावी रोकथाम के लिए जिला कुरुक्षेत्र में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस और बाल विवाह मुक्त भारत जगत अभियान शपथ समारोह महिला थाना कुरुक्षेत्र में रखा गया। अभियान के दौरान पुलिस लोगों को विभिन्न तरीकों से समझाकर कम आयु के बच्चों को जागरूक करेगी।
महिला थाना प्रबंधक निरीक्षक कुलदीप कौर ने बताया कि समाज में प्रचलित बाल विवाह जैसी कुप्रथा की प्रभावी रोकथाम के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान 10 दिसंबर 2024 तक संरक्षण अधिकारी एवं बाल विवाह निश्चित अधिकारी कुरुक्षेत्र के सहयोग से जिला कुरुक्षेत्र में लगातार संचालित किया जा रहा है। इस अभियान के दौरान पुलिस ने आमजनों का आव्हान किया कि बाल विवाहों के दुष्परिणामों को दृष्टिगत रखते हुए कोई भी बाल विवाह नहीं करें। उन्होने कहा कि यदि अब कोई बाल विवाह करता हैं तो अब उसे कानूनी रूप से मान्यता नहीं भी मिल सकेगी । बाल विवाह की रोकथाम के लिए आमजन में जन जाग्रति पैदा की जाए तथा बाल विवाह पर बने कानूनों के बारे में ग्रामीण जनों को विस्तार से अवगत कराए उन्हें यह भी बताना सुनिश्चित करें कि बाल विवाह से क्या-क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। इसके लिए सभी संबंधित विभाग सामूहिक रूप से कार्य योजना बनाकर कार्य करें ताकि कोई भी बाल विवाह नहीं कर सके।
महिला थाना प्रबंधक निरीक्षक कुलदीप कौर ने बताया कि पुलिस लगातार आंगनबाडी कार्यकर्ता, एएनएम, ग्राम पंचायत सचिव, पटवारी के साथ लगातार तालमेल बनाकर निगरानी रखती है कि किसी क्षेत्र में कोई बाल विवाह तो नहीं हो रहा हैं। अगर इस तरह की कोई खबर मिले तो तुरंत उच्चस्थ अधिकारियों को तत्काल सूचना दें। उन्होंने आमजनों से भी अपील की हैं कि उनकी जानकारी में यदि कोई बाल विवाह हो रहा हैं तो वे सबधित अधिकारियों को सूचना दें ताकि उस पर तत्काल कार्रवाई कर उन्हें रोका जा सके। बाल विवाह के बारे में दी गई सूचना को गोपनीय रखा जाएगा। इसलिए आमजन इस बात से निश्चिंत रहें।
जिले को बाल विवाह मुक्त करने के लिए जन सहभागिता भी जरूरी हैं। यदि कोई बाल विवाह गुप चुप तरीके से करता है तो उसे कानूनी रूप से मान्यता नहीं मिल सकेगी उन्होंने कहा कि बाल विवाह मे सहयोग करने वाले जैसे पंडित, नाई,टेंट, लाइट, बैंडबाजे, घोड़ी वाले सहित अन्य कोई भी हो के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई जाएगी। संरक्षण अधिकारी एवं बाल विवाह निषेध आधिकारी कुरुक्षेत्र इंचार्ज ने बताया कि उनके क्षेत्र में जहां-जहां भी सामूहिक विवाह होते हैं। वहां पटवारी, गिरदावर, आंगनबाडी कार्यकर्ता एवं एएनएम उनके बालिग होने के बारे में तथ्यात्मक जानकारी लेते हैं तथा यह देखते हैं कि कही कोई नाबालिग तो नहीं है।
इस अवसर पर जिला पुलिस ने बाल विवाह रोकने के लिए महिला थाने में पुलिस विभाग की तरफ से एक शपथ ली गई। जिसमें संरक्षण अधिकारी एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी कुरुक्षेत्र, महिला थाना प्रभारी के साथ- साथ भारी संख्या में महिला पुलिस के जवान मौजूद थे।