Haryana Nikay Chunav : हरियाणा में निकाय चुनाव का विगुल बज चुका है। चुनावों की घोषणा होते ही सियासी सरगर्मी ने तेजी पकड़ ली है। राजनीतिक दलों के साथ निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार तैयारी में जुट गए हैं।
मेयर पद हेतु सामान्य वर्ग के पुरुष के लिए 10वीं, महिला, अनुसूचित जाति की महिला एवं अनुसूचित जाति के पुरुष के लिए आठवीं कक्षा पास होना जरूरी है। नगर निगम के पार्षद पद के लिए सामान्य वर्ग के पुरुष के लिए 10वीं, महिला, अनुसूचित जाति के लिए आठवीं और अनुसूचित जाति की महिला के लिए पांचवीं पास होना जरूरी है।
यह रहेगी जमानत राशि
नगर निगम में मेयर पद के लिए सामान्य वर्ग के प्रत्याशी के लिए 10 हजार रूपये, अनुसूचित जाति, बीसी ए, बीसी बी और महिला के लिए 5 हजार रूपये की जमानत राशि तय की गई है। नगर निगम में पार्षद पद के लिए सामान्य वर्ग के प्रत्याशी के लिए 3 हजार रूपये, अनुसूचित जाति, बीसी ए, बीसी बी और महिला के लिए 1500 रूपये की जमानत राशि तय की गई है।
यह रहेगी प्रत्याशियों के चुनावी खर्च की सीमा
नगर निगम मेयर पद के चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की खर्च सीमा 30 लाख रूपये, पार्षद पद के लिए 7 लाख 50 हजार रूपये तय की गई है। नगर परिषद चेयरमैन पद के चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की खर्च सीमा 20 लाख रूपये, पार्षद पद के लिए 4 लाख 50 हजार रूपये तय की गई है। नगर पालिका चेयरमैन पद के चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की खर्च सीमा 12 लाख 50 हजार रूपये, पार्षद पद के लिए 3 लाख रूपये तय की गई है।
चुनाव खर्च को ब्योरा रखना होगा
चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को अपने चुनाव खर्च को ब्योरा रखना होगा और उसे चुनाव समाप्त होने के बाद 30 दिनों के अन्दर संबन्धित आरओ को जमा करवाना होगा। यदि कोई प्रत्याशी ऐसा नहीं करता है तो उसे पांच साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। उन्हांने कहा कि अगर किसी प्रत्याशी की अपराधिक पृष्ठभूमि है तो उसे उसका पूरा ब्योरा सार्वजनिक करना होगा। इसके लिए उसे स्थानीय हिन्दी व अंग्रेजी समाचार पत्रों में पूरी जानकारी प्रकाशित करवानी होगी। साथ ही अलग-अलग 3 दिनों में स्थानीय टीवी चेनल और केबल नेटवर्क पर प्रसारित करवानी होगी।