Friday, February 21, 2025
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Nikay Chunav : प्रिंटिंग प्रेस संचालकों के लिए निर्देश जारी- चुनावी होर्डिंग्स और पोस्टर पम्पलेट पर प्रकाशकों का नाम छापना अनिवार्य

Nikay Chunav : रोहतक के जिलाधीश धीरेंद्र खड़गटा ने नगर निगम रोहतक तथा नगरपालिका कलानौर के आम चुनाव के दृष्टिगत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 के तहत प्रिंटिंग प्रेस संचालकों के लिए हिदायतें जारी की है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के प्रावधान 127 ए के तहत यह अनिवार्य है कि चुनाव पम्पलेट या पोस्टर पर प्रकाशक व प्रेस का नाम व पता अंकित होना अनिवार्य है। चुनाव पम्पलेट या पोस्टर पर प्रकाशक या प्रिंटिंग पे्रेस का नाम व पता अंकित किए बिना ऐसे पम्पलेट या पोस्टर प्रकाशित नहीं किए जा सकते।
जिलाधीश द्वारा जारी आदेश के तहत कोई भी व्यक्ति चुनाव पम्पलेट या पोस्टर आदि जब तक प्रकाशित नही करेगा जब तक प्रकाशक को हस्ताक्षरित व दो व्यक्तियों द्वारा प्रमाणित घोषणा  प्राप्त न हो। दस्तावेजों की प्रिटिंग के बाद एक प्रति घोषणा तथा एक प्रति संबंधित दस्तावेज को यदि राज्य की राजधानी में प्रकाशित होता है तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी और यदि इसका प्रकाशन जिला में होता है तो इसकी एक प्रति जिलाधीश को भिजवानी सुनिश्चित करनी होगी। किसी भी दस्तावेज की हाथ से कापी के अलावा अन्य तरीके से की गई अनेक कापी की प्रक्रिया को प्रकाशन माना जाएगा।
 चुनाव पम्पलेट या पोस्टर से मतलब कोई भी प्रकाशित पम्पलेट या अन्य दस्तावेज है, जिसका उद्देश्य चुनाव प्रत्याशी या चुनाव प्रत्याशियों के समूह को प्रमोट करना है। हालांकि किसी भी हैंडबिल, प्ले कार्ड या पोस्टर पर केवल चुनाव की तिथि, समय, स्थान अंकित होना तथा किसी चुनाव बैठक या चुनाव कार्यकत्र्ताओं या एजेंटो को दिए गए दिशा-निर्देश को चुनाव पम्पलैट या पोस्टर नहीं माना जाएगा।
उपरोक्त आदेशों की किसी भी प्रिंटिंग प्रेस संचालक या प्रकाशक द्वारा की गई उल्लंघना को गंभीरता से लेते हुए भारतीय न्याय संहिता की धारा-2023 तथा अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी भी अॅथारिटी द्वारा आदेशों की सख्त अनुपालना में कोताही को डयूटी में कोताही माना जाएगा तथा संबंधित के विरूद्घ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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