रोहतक : नगर निगम रोहतक एवं नगर पालिका कलानौर के आम चुनाव के लिए 28 फरवरी को सांय 6 बजे चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा तथा 2 मार्च को सुबह 7 बजे से सांय 6 बजे तक मतदान होगा।
उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी धीरेंद्र खड़गटा ने कहा है कि हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी चुनाव कार्यक्रम के अनुसार 2 मार्च 2025 को सुबह 7 बजे से सांय 6 बजे तक नगर निगम रोहतक तथा नगर पालिका कलानौर के लिए मतदान होगा। मतगणना का कार्य 12 मार्च को सुबह 8 बजे शुरू होगा तथा मतगणना संपन्न होते ही चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे। जिला प्रशासन द्वारा निकाय चुनाव को शांतिपूर्वक एवं पारदर्शी तरीके से संपन्ने करवाने के लिए सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। चुनाव में तैनात मतदान पार्टियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
नगर निगम आम चुनाव में 3 लाख 19 हजार 210 मतदाता करेंगे मतदान
नगर निगम आम चुनाव की निर्वाचन अधिकारी एवं क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण की सचिव मेजर गायत्री अहलावत ने कहा है कि नगर निगम के सभी 22 वार्डों में 3 लाख 19 हजार 210 मतदाता है। इन मतदाताओं में से एक लाख 65 हजार 856 पुरुष, एक लाख 53 हजार 350 महिला तथा 4 किन्नर मतदाता हैं। नगर निगम के आम चुनाव के लिए 22 वार्डों में 285 मतदान केंद्र स्थापित किए गए है। इन मतदान केंद्रों में से 49 मतदान केंद्रों को संवेदनशील तथा 19 मतदान केंद्रों को अति संवेदनशील घोषित किया गया है। इन मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के अतिरिक्त प्रबंध किए जाएंगे।
कलानौर नगर पालिका के 16 वार्डों में 17548 है मतदाता :- निर्वाचन अधिकारी दलबीर फौगाट
कलानौर नगर पालिका आम चुनाव के निर्वाचन अधिकारी एवं महम के उपमंडलाधीश दलबीर फौगाट ने बताया कि कलानौर नगर पालिका में 16 वार्ड है। नगर पालिका आम चुनाव के तहत 2 मार्च को नगर पालिका के 17548 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। इनमें से 9248 पुरुष, 8299 महिला एवं एक किन्नर मतदाता है। आम चुनाव के लिए 16 मतदान केंद्र स्थापित किए गए है। सभी मतदान केंद्रों पर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई है। मतदान पार्टियों को कलानौर स्थित खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी कार्यालय में प्रशिक्षण दिलवाया जा रहा है।
नगर निगम आम चुनाव के लिए मतदान पार्टियों को दिया गया प्रशिक्षण
चुनाव प्रशिक्षण के नोडल अधिकारी एवं महम सहकारी चीनी मिल के प्रबंधन निदेशक मुुकुंद तंवर ने स्थानीय महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय स्थित टैगोर सभागार में नगर निगम चुनाव के लिए नियुक्त की गई मतदान पार्टियों को आवश्यक हिदायतें दी। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा सेक्टर मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए है, जो संबंधित मतदान केंद्रों पर सुविधाओं इत्यादि की जांच करेंगे। मतदान पार्टियों को एक मार्च को ईवीएम की ट्रेनिंग के बाद चुनाव सामग्री वितरित कर मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया जाएगा। सभी पीठासीन अधिकारियों को हेंडबुक दी गई है। सभी पीठासीन अधिकारी चुनाव आयोग द्वारा उपलब्ध करवाई गई हेंडबुक को ध्यान से पढ़े तथा इसकी हिदायतों का पालन करें।
वोटर स्लिप पर किसी प्रकार का चुनाव चिन्ह अंकित नहीं होना चाहिए
उन्होंने कहा कि पीठासीन अधिकारी व वैकल्पिक पीठासीन अधिकारी अपने मतदान केंद्रों पर पहुंच कर मतदान केंद्र की पूर्ण रूप से जांच करें तथा यदि किसी प्रकार की कमी नजर आए तो तुरंत संबंधित अधिकारी से बात कर उसे पूर्ण करवाएं। वोटर स्लिप पर किसी प्रकार का चुनाव चिन्ह अंकित नहीं होना चाहिए। मतदान केंद्र में कोई भी प्रत्याशी चुनाव प्रचार नहीं कर सकेगा। मतदान के दौरान निर्धारित अवधि पर मतदान प्रतिशत आदि की सटीक जानकारी उपलब्ध करवाएं। मतदान पार्टियों को चुनाव तहसीलार सरला ने चुनाव आयोग की अन्य हिदायतों बारे जानकारी दी तथा मास्टर ट्रेनर द्वारा मतदान पार्टियों को इलेक्ट्रोनिक वॉटिंग मशीन की कार्य प्रणाली का डेमो दिया।