Rohtak News : हरियाणा निकाय चुनाव (Haryana Nikay Chunav) में मतदाता यह सुनिश्चित कर लें कि उसका नाम मतदाता सूची में शामिल है या नहीं। यदि मतदाता के पास किसी वजह से वोटर कार्ड नहीं है तो वह अन्य वैकल्पिक पहचान पत्र दिखाकर भी वोट डाल सकता है।
ये दस्तावेज दिखाकर किया जा सकता है मतदान
हरियाणा राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, वोट डालने के लिए वोटर कार्ड के अलावा अन्य वेकल्पिक दस्तावेजों में ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, केंद्रीय, राज्य सरकार, सार्वजनिक उपक्रमों या सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक या डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, स्वतंत्रता सेनानी का फोटोयुक्त आईडी कार्ड, फोटोयुक्त जाति प्रमाण पत्र, फोटोयुक्त दिव्यांग प्रमाण पत्र, आर्म्स लाइसेंस, मनरेगा जॉब कार्ड, फोटोयुक्त रजिस्ट्री, श्रम मंत्रालय द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड और पासपोर्ट शामिल हैं।
22 वार्डों में 268 मतदान केंद्र स्थापित
बता दें कि नगर निगम रोहतक के 22 वार्डों में 268 मतदान केंद्र स्थापित किए गए है। नगर निगम चुनाव में लगभग 3 लाख 19 हजार मतदाता मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिनमें एक लाख 65 पुरुष मतदाता तथा एक लाख 53 हजार महिला मतदाता शामिल है।