Haryana Nikay Chunav : रोहतक के उपायुक्त धीरेंद्र खड़गटा ने कहा है कि निकाय चुनाव प्रत्याशी सरकारी होर्डिंग्स, सरकारी व निजी भवन, संपत्ति व भूमि पर मालिक की अनुमति के बिना चुनाव प्रचार सामग्री चस्पा न करें। ऐसा करने वालों के विरुद्ध संपत्ति विरुपण रोकथाम अधिनियम व अन्य संबंधित अधिनियमों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
उपायुक्त ने कहा है कि सूचना, जनसंपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग द्वारा प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रचार-प्रसार के लिए सरकारी होर्डिंग्स लगाए गए है। निकाय चुनाव के दौरान कोई भी चुनाव प्रत्याशी/राजनीतिक दल सरकारी होर्डिंग्स पर चुनाव प्रचार सामग्री चस्पा न करें। विभाग द्वारा भी एमसी क्षेत्रों में स्थित होर्डिंग्स से सरकारी की योजनाओं के फ्लैक्स हटा दिए गए है। नगर निगम रोहतक तथा नगर पालिका कलानौर क्षेत्रों में आम चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता लागू है।
उपायुक्त ने कहा है कि राज्य निर्वाचन आयोग की हिदायतों अनुसार कोई भी राजनीतिक दल अथवा उम्मीदवार अपने समर्थकों को किसी भी निजी भूमि, भवन, परिसर, दिवार इत्यादि पर संपत्ति मालिक की अनुमति के बिना फ्लैग स्टाफस, सस्पेंडिंग बैनर्स, नोटिस चस्पा करना तथा स्लोग्न लिखना इत्यादि की अनुमति नहीं देगा। यदि बिना अनुमति किसी निजी व सार्वजनिक संपत्ति का विरुपण किया जाता है, तो संबंधित राजनीतिक पार्टी/ एसोसिएशन/उम्मीदवार/ संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 324(1), 324(2), 324(4), 326(डी), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 152 तथा हरियाणा संपत्ति विरुपण रोकथाम अधिनियम एवं पालिका अधिनियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी। संपत्ति विरुपण से प्रचार सामग्री को हटाने का खर्च भी जिला प्रशासन द्वारा संबंधित पार्टी/ एसोसिएशन/उम्मीदवार/ व्यक्ति से वसूला जाएगा।
उपायुक्त धीरेंद्र खड़गटा ने स्पष्ट किया गया है कि सार्वजनिक भवन के तहत हाइवे पर साइन बोर्ड, सडक़ की दिशा के निशान तथा सड़क के मुख्य चौराहे, हाइवे पर माइलस्टोंस, रेलवे प्लेटफोर्म/ बस अड्डा पर लगाए गए चेतावनी नोटिस बोर्ड अथवा आम जनता की सुविधा के लिए प्रदर्शित किए गए साइन बोर्ड शामिल है। इन बोर्डों पर भी कोई प्रत्याशी चुनाव प्रचार सामग्री चस्पा न करें। चुनाव प्रचार के दौरान संपत्ति विरुपण में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।