Friday, September 11, 2026
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आरटीएस आयोग ने जेई पर लगाया जुर्माना, शिकायतकर्ता को क्षतिपूर्ति के दिए आदेश

हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग ने हिसार जिले के गांव कोथ कलां निवासी ओम सिंह द्वारा दायर शिकायत से संबंधित एक पुनरीक्षण मामले में सुनवाई के उपरांत विस्तृत आदेश पारित किए हैं। आयोग के प्रवक्ता ने बताया शिकायत बिजली कनेक्शन से जुड़े प्रकरण में अनुचित देरी, गलत एवं अत्यधिक अनुमान तैयार किए जाने तथा समयबद्ध सेवा प्रदान न किए जाने से संबंधित थी, जिसके कारण शिकायतकर्ता को अनावश्यक रूप से परेशान होना पड़ा।

आयोग ने मामले के सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए पाया कि अधीक्षण अभियंता (एसई) द्वारा की गई कार्रवाई उपयुक्त थी। अतः उनके विरुद्ध जारी नोटिस को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है।

हालांकि, कार्यकारी अभियंता (एक्सईएन) द्वारा शिकायत के निस्तारण में गंभीर लापरवाही पाई गई। आयोग ने इसे अधिनियम की मंशा के विपरीत मानते हुए एक्सईएन को अंतिम चेतावनी जारी की है तथा भविष्य में किसी भी प्रकार की कमी पाए जाने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की संस्तुति किए जाने की चेतावनी दी है।

तत्कालीन एसडीओ द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण को आयोग ने पूर्णतः संतोषजनक नहीं माना। अधिकारी से अपेक्षित विवेक एवं सतर्कता का अभाव पाया गया। हालांकि, प्रोबेशन अवधि को ध्यान में रखते हुए आयोग ने उदार दृष्टिकोण अपनाया है, किंतु भविष्य में किसी भी चूक की स्थिति में कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

वहीं, कनिष्ठ अभियंता (जेई) द्वारा निर्देशों के अनुरूप अनुमान तैयार न करने तथा समय पर संशोधित अनुमान प्रस्तुत न किए जाने को गंभीर लापरवाही मानते हुए आयोग ने हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 की धारा 17(1)(ह) के तहत 5,000 रुपए का जुर्माना तथा शिकायतकर्ता श्री ओम सिंह को 1,500 रुपए की क्षतिपूर्ति देने के आदेश दिए हैं। संबंधित अधीक्षण अभियंता को वेतन से राशि की कटौती कर राज्य कोष में जमा कराने एवं क्षतिपूर्ति का भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। इन निर्देशों के साथ आयोग ने यह पुनरीक्षण मामला निस्तारित कर दिया है।

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